पूर्व सांसद कादिर राणा को हाईकोर्ट से झटका : FIR निरस्त करने की याचिका को किया खारिज, गिरफ्तारी की लटकी हुई है तलवार

FIR निरस्त करने की याचिका को किया खारिज, गिरफ्तारी की लटकी हुई है तलवार
UPT | पूर्व सांसद कादिर राणा

Jan 17, 2025 22:13

मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद कादिर राणा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में फिलहाल किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया है...

Jan 17, 2025 22:13

Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद कादिर राणा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में फिलहाल किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया है, जिससे उनकी गिरफ्तारी का खतरा अभी भी बना हुआ है। यह मामला मुजफ्फरनगर के वहलना चौक स्थित राना स्टील प्राइवेट लिमिटेड में जीएसटी टीम द्वारा की गई छापेमारी से संबंधित है। छापेमारी के दौरान जीएसटी टीम पर हमला किया गया, जिसमें महिला अधिकारी के साथ अभद्रता की गई और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई।

राणा परिवार की मुश्किलें बढ़ीं
इस घटना के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक शाहनवाज राणा, उनके भतीजे सद्दाम राणा और पूर्व सांसद कादिर राणा की दोनों बेटियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन पूर्व सांसद कादिर राणा को गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस ने कादिर राणा को इस मामले का मुख्य सूत्रधार मानते हुए बाद में आईपीसी की धारा 120बी के तहत आरोपी बना दिया।



स्थानीय अदालत के बाद हाईकोर्ट का किया था रुख
पूर्व सांसद कादिर राणा ने इस एफआईआर को निरस्त करने के लिए स्थानीय अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया, जहां कोर्ट ने फिलहाल किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के बाद कादिर राणा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी का खतरा अब भी बना हुआ है।

अभी भी जेल में शाहनवाज राणा
जीएसटी टीम पर हमले के बाद से राणा बंधुओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पूर्व विधायक शाहनवाज राणा अभी भी जेल में हैं। हालांकि, उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन इसी दौरान उनके बेटे के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एक फर्जी कंपनी के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ गईं।

शाहनवाज राणा की रिहाई में ऐसे आई थी रुकावट
जैसे ही शाहनवाज राणा को जीएसटी टीम पर हमले के मामले में जमानत मिली, ठीक उसी समय पुलिस ने उनके बेटे पर दर्ज एफआईआर के मामले में उन्हें मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए आईपीसी की धारा 120बी के तहत आरोपित कर दिया। इस कारण शाहनवाज राणा की रिहाई में रुकावट आ गई और वे अभी भी जेल में बंद हैं।

शाहनवाज राणा ने भी हाईकोर्ट का रुख किया
निचली अदालत से राहत न मिलने के बाद शाहनवाज राणा ने भी हाईकोर्ट का रुख किया है। इसके अलावा, पूर्व सांसद कादिर राणा के भाई मुर्सलीन राणा उर्फ पप्पू राणा के खिलाफ हाल ही में नई मंडी कोतवाली में एक व्यापारी ने मुकदमा दर्ज कराया है। व्यापारी ने पप्पू राणा पर करीब 81 लाख रुपये की बकाया रकम नहीं देने और उसे रकम मांगने पर धमकी देने का आरोप लगाया है।

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