एमपी एमएलए कोर्ट में पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व गृह राज्यमंत्री सईदुज्जमा समेत आठ लोगों ने सरेंडर कर दिया। जिसके बाद सभी को जमानत की प्रक्रिया में 20-20 हजार रुपये के मुचलके के बाद जमानत...
मुजफ्फरनगर दंगा : पूर्व सांसद और गृह राज्य मंत्री समेत 8 आरोपियों ने किया सरेंडर, भड़काऊ भाषण देने का आरोप
Jul 11, 2024 10:13
Jul 11, 2024 10:13
- जनसभा में भड़काऊ भाषण के मामले में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था
- पूर्व सांसद और पूर्व गृह राज्यमंत्री समेत आठ लोगों ने सरेंडर कर दिया
- अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी
जानें क्या था मामला?
यह घटना 2013 के सांप्रदायिक दंगों से कुछ दिन पहले घटी थी, जो क्षेत्र में तनाव का एक प्रमुख कारण बनी। दरअसल, जिले में 7 सितंबर 2013 को हुए सांप्रदायिक दंगे से पहले 30 अगस्त को शहीद चौक पर जनसभा का आयोजन किया गया था। इसके बाद नेताओं व अन्य लोगों ने तत्कालीन डीएम कौशलराज शर्मा व एसएसपी सुभाष चंद दूबे को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद, शहर कोतवाली पुलिस ने कई नेताओं और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने सहित विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया था। जिसमें पूर्व गृह राज्यमंत्री सईदुज्जमां, बसपा के पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व विधायक नूरसलीम राणा और मौलाना जमील, सलमान सईद, अधिवक्ता असद जमां, नौशाद कुरैशी, अहसान कुरैशी, सुल्तान मुशीर, मुशर्रफ व अज्ञात शामिल थे।
15 जुलाई को अगली सुनवाई
लंबे समय तक कोर्ट में पेश न होने के कारण, आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। हालांकि, अब जब आरोपियों ने आत्मसमर्पण किया है, कोर्ट ने सभी के वारंट रद्द कर दिए हैं। इस मामले में पूर्व विधायक मौलाना जमील व सुल्तान मुशीर भी कोर्ट में पेश हुए थे, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट नहीं थे। इस मामले में अभी तक आरोपियों के खिलाफ आरोप तय नहीं किए गए हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।
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