विधायक बनने के कुछ ही दिनों बाद ही नवनिर्वाचित विधायक मिथलेश पाल के खिलाफ इस पांच पुराने मामले में आरोप तय होने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर दंगा भड़काने, बंधक बनाने और यातायात बाधित करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।
मीरापुर की नवनिर्वाचित विधायक की बढ़ी मुश्किलें : पांच साल पुराने मामले में दंगा भड़काने के लगे आरोप, 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
Dec 07, 2024 16:08
Dec 07, 2024 16:08
पांच साल पुराने मामले में लगे आरोप
विधायक बनने के कुछ ही दिनों बाद उनके खिलाफ इस पांच पुराने मामले में आरोप तय होने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर दंगा भड़काने, बंधक बनाने और यातायात बाधित करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। उनके वकील किरणपाल का कहना है कि मामले में बचाव के लिए हरसंभव कानूनी उपाय किए जाएंगे।
3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
विशेष जज देवेंद्र सिंह फौजदार ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147 (दंगा करना), 148 (घातक हथियारों के साथ दंगा), और 342 (बंधक बनाना) के तहत आरोप तय किए हैं। अदालत ने कहा कि मामले में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी।
मीरापुर से विधायक चुनी गईं मिथलेश पाल
उत्तर प्रदेश की नौ विधानसभा सीटों के उपचुनाव में मिथलेश पाल ने मीरापुर सीट से राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए थे। यह उनकी पहली जीत थी। हालांकि, इससे पहले 2012 में भी उन्होंने रालोद के टिकट पर मीरापुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2017 में भी उन्होंने मीरापुर से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी वे जीत हासिल नहीं कर पाईं। उन्हें भाजपा के अवतार सिंह भड़ाना ने हराया था। मिथलेश पाल वर्तमान में मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड स्थित भरतिया कॉलोनी की निवासी हैं।
क्या है मामला?
यह मामला 25 फरवरी 2019 का है, जब मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस थाने में विधायक समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि इन लोगों ने दंगा भड़काने और यातायात बाधित करने की कार्रवाई की। विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में शुक्रवार को मिथलेश पाल और अन्य आरोपी पेश हुए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 जनवरी 2025 की तारीख तय की है।
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