Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर में ऑनर किलिंग मामले में भाई समेत छह हत्यारों को उम्रकैद की सजा

मुजफ्फरनगर में ऑनर किलिंग मामले में भाई समेत छह हत्यारों को उम्रकैद की सजा
UPT | मुजफ्फरनगर में ऑनर किलिंग

Aug 28, 2024 21:49

अलीपुर अटेरना की फरहाना ने गांव के फकीर बिरादरी के शाहिद के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी। दोनों मुजफ्फरनगर में रह रहे थे। लेकिन 28 जून को वह गांव लौट आई। डाकघर के पास भाई समेत परिवार के अन्य लोगों ने फरहाना को गोली मार दी। इसके बाद बलकटी और धारदार हथियार से उसको काटा था।

Aug 28, 2024 21:49

Short Highlights
  • सगे भाई समेत एक ही परिवार के छह दोषियों को आजीवन कारावास
  • युवती के प्रेम विवाह करने पर की थी परिजनों ने हत्या
  • बुढ़ाना के अलीपुर अटेरना गांव में बेटी की हत्या से मची थी सनसनी  
Honor killing case in Muzaffarnagar : मुजफ्फरनगर में ऑनर किलिंग मामले में कोर्ट ने युवती के भाई समेत परिवार के छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय एफटीसी कोर्ट संख्या तीन के पीठासीन अधिकारी कमलापति ने फैसला सुनाया। 14 महीने में चर्चित ऑनर किलिंग मामले की सुनवाई पूरी हो गई।

जाने क्या था पूरा मामला 
अलीपुर अटेरना की रहने वाली युवती फरहाना ने अपने प्रेमी शाहिद से प्रेम विवाह किया था उसके बाद दोनों गांव से चले गए थे। इस बात को लेकर परिजन नाराज थे। 28 जून 2023 को फरहाना बकरीद मनाने के लिए गांव लौटी थी। गांव के बीच फरहाना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतका के शौहर शाहिद ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है।  

पुलिस ने दाखिल किया था आरोप पत्र 
अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद छह आरोपियों पर दोष सिद्ध किया। इनमें फरमान पुत्र जमशेद, नोमान, शादाब, सलमान, धारा और फरमान पुत्र रहीस को उम्रकैद और 35-35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साक्ष्य के अभाव में तब्बसुम, सोनिया, गौरी और सलमा को दोषमुक्त कर दिया।

बहन को पहले गोली, फिर बलकटी से काटा 
अलीपुर अटेरना की फरहाना ने गांव के फकीर बिरादरी के शाहिद के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी। दोनों मुजफ्फरनगर में रह रहे थे। लेकिन 28 जून को वह गांव लौट आई। डाकघर के पास भाई समेत परिवार के अन्य लोगों ने फरहाना को गोली मार दी। इसके बाद बलकटी और धारदार हथियार से उसको काटा था। मामले की गूंज लखनऊ तक गई थी। जिसमें सरकार की तरफ से इस मामले में पुलिस और प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे।  

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