Meerut court
हत्यारोपी को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। कोर्ट से करीब 11 साल बाद मृतक तारावती की आत्मा को न्याय मिला है। और पढ़ें
दुष्कर्म के अभियुक्त को चार वर्ष का कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है। और पढ़ें