Varanasi News : ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा के अधिकार मामले पर आज होगी सुनवाई, पहले 20 मई थी तारीख

ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा के अधिकार मामले पर आज होगी सुनवाई, पहले 20 मई थी तारीख
UPT | प्रतिकात्मक

May 23, 2024 14:48

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग मिला था, जिसमें पूजा के अधिकार मामले पर आज सुनवाई होनी है इस मामले में मुस्लिम पक्ष की अपील पहले ही खारीज हो चुकी है...

May 23, 2024 14:48

Short Highlights
  • ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा के अधिकार मामले पर आज होगी सुनवाई
  •  पहले 20 मई थी तारीख
  • इस मामले में मुस्लिम पक्ष की अपील पहले ही खारीज हो चुकी है
Varanasi News : ज्ञानवापी मामले को लेकर कमीशन के कार्रवाई के दौरान परिसर में मिले कथित शिवलिंग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की अदालत में आज गुरुवार को सुनवाई होगी। इस मामले पर पिछली सुनवाई 20 मई को होनी थी जो टल गई थी। आदिविशेश्वर की पूजा-पाठ, राग भोग के लिए दाखिल अर्जेंट वाद पर आज गुरुवार को सुनवाई होगी। इस मामले को चुनौती देते हुए मस्जिद की देखरेख करने वाली समिति अंजुमन इंतजामिया ने पिछले दिनों प्रकरण के पोषणीय न होने का एप्लीकेशन दिया था। जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया था।

20 मई को होनी थी सुनवाई
पिछली तारीख पर इस मामले के खारिज होने के बाद आज गुरुवार को इस मामले में आगे बहस जारी रहेगी। हिंदू पक्ष यानी वादी के अधिवक्ता के द्वारा हाईकोर्ट की तरफ से निर्णय की प्रति भी दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी मामले में विशेष पूजा स्थल अधिनियम लागू नहीं होता है। हालांकि अदालत में हिंदू पक्ष की दलील के बाद मस्जिद के जवाब को ठोस आधार न मानते हुए इसे खारिज किया था। वादी शैलेंद्र योगी की तरफ से एप्लीकेशन देकर आदिविशेश्वर की पूजा तत्काल शुरू कराए जाने की अपील की गई है।

आदिविशेश्वर की पूजा जल्द शुरू कराए जाने की अपील
वादी शैलेंद्र योगी की तरफ से एप्लीकेशन देकर आदिविशेश्वर की पूजा जल्द शुरू कराए जाने की अपील की गई है। शैलेंद्र योगी ने वाद मित्र बनकर इस मुकदमे को आगे बढ़ाने की अपील की है। इसका विरोध मसाजिद कमेटी ने किया था। वादी के अधिवक्ता डॉ. एसके द्विवेदी ने कमेटी की दलील का भी विरोध किया था। अदालत में पिछली तारीख के दौरान मस्जिद कमेटी की दलील थी कि इस वार्ड विशेष से पूजा स्थल अधिनियम बाधित होता है। इसके बाद यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने की वजह से यहां पूजा-पाठ का अधिकार नहीं मिल सकता। इस एप्लीकेशन को कोर्ट ने पिछले दिनों खारिज कर दिया था।

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