शादी अनुदान का वितरण में विधवा एवं विकलांग को वरियता देते हुए प्रथम आगत प्रथम पावत सिद्धान्त के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का वितरण किया जाएगा।
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Jan 06, 2024 18:27
Jan 06, 2024 18:27
ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा
आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र शादी के तिथि से तीन माह पूर्व एवं 03 माह बाद तक किया जा सकता है। इसमें आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरे गए प्रिंट आउट की कापी एवं वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, शादी कार्ड मूलरूप से, वर-कन्या का उम्र प्रमाण पत्र को संलग्न करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अपने संबंधित विकास खंड कार्यालय पर एवं शहरी/ नगर क्षेत्र के आवेदक अपना आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित अपने संबंधित तहसील पर जमा करने की व्यवस्था है। शादी अनुदान का वितरण में विधवा एवं विकलांग को वरियता देते हुए प्रथम आगत प्रथम पावत सिद्धान्त के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का वितरण किया जाएगा। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गाजीपुर ने संबंधित पिछड़े वर्ग के इच्छुक लाभार्थियों को सूचित किया है कि जो उपरोक्त पात्रता के अंतर्गत आने वाले आवेदक अपना शादी अनुदान आवेदन वेबसाइट पर ऑनलाइन भरते हुए समस्त वांछित संलग्नकों सहित अपने संबंधित विकास खंड/तहसील कार्यालय पर जमा करना सुनिश्चित करें।
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