लोकसभा सचिवालय ने बसपा नेता अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल कर दी है। इसका आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था। हालांकि वह संसद की डिबेट के मतदान में भाग नहीं ले पाएंगे।
एमपी-एमएलए एक्ट : बहाल हुई अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया फैसला
Jan 14, 2024 18:10
Jan 14, 2024 18:10
- बहाल हुई अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता
- लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया निर्णय
संसद में मतदान नहीं कर सकते अफजाल अंसारी
लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक अफजाल अंसारी संसद की कार्यवाही में भाग लेकर भी मतदान नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। अब अधिसूचना के बाद अफजाल के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है।
अंसारी बोले- 'मेरे खिलाफ किया गया षड्यंत्र'
अफजाल अंसारी ने सदस्यता बहाल होने के बाद कहा- 'मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया है। 2019 के बाद जो कुछ हुआ है, जनता सब देख रही है। मेरे परिवार के सदस्यों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया।' कुसहीं पहुंचे अफजाल अंसारी ने कहा कि 'अभी मैं बसपा से सांसद हूं, लेकिन अगर अखिलेश यादव उन्हें गाजीपुर की जिम्मेदारी देते हैं, तो मैं बखूबी निभाऊंगा।'
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