वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मुकदमे की पक्षकार राखी सिंह की ओर से जिला सत्र न्यायालय में दायर याचिका पर आज सुनवाई की गई
Varanasi News : ज्ञानवापी परिसर के तहखानों को खोलने की मांग, 11 अप्रैल को कोर्ट करेगी सुनवाई
Mar 19, 2024 17:00
Mar 19, 2024 17:00
कोर्ट ने जारी किया नोटिस
वादी राखी सिंह ने याचिका में बंद तहखानों का नक्शा लगाते हुए कहा कि अन्य गुप्त तहखाने, जो तहखानों के अंदर हैं, उनका भी सर्वे करने की मांग की गई है। अपील में कहा गया है कि ज्ञानवापी का पूरा सच उजागर होना चाहिए, जिससे लोगों को सच्चाई का पता लग सके। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को नोटिस देकर तलब किया है।
अब तक नहीं आए नए जिला जज
ज्ञानवापी के मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि आज वाराणसी के कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई की गई है। जिसमें सर्वे, साधारण सर्वे, एएसआई सर्वे जैसे मामले थे। जिला जज अजय कृष्णा विश्वेश के सेवानिवृत हो जाने के बाद नए जिला जज नहीं आए हैं। इसलिए इस मुकदमे को प्रथम अपर सत्र जिला न्यायधीश के यहां पेश किया गया। इस मामले में अंजुमन इंतजाम मस्जिद कमेटी ने कहा है कि रमजान का महीना होने के कारण हम दस्तावेज तैयार नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमे अवसर दिया जाए। न्यायालय ने अब 11 अप्रैल को सुनवाई का फैसला किया है।
ये है वादी की दलील
अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि सुनवाई का मुख्य बिंदु था कि जिला जज द्वारा जनवरी में तहखाना में पूजा करने की इजाजत दी गई थी। उसकी छत कमजोर है। व्यास जी की छत भी जर्जर हो गई है। कहीं कहीं पत्थर के टुकड़े गिर रहे हैं। इससे हादसे की आशंका बनी हुई है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के लोग छत पर जाकर खड़े हो जा रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। वे छत को गिराने की फिराक में है। इस बात पर राखी सिंह ने आपत्ति दर्ज कराई है। आज मुस्लिम पक्ष के मेजरमेंट एवं जिला जज के न होने के कारण 11 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी।
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