आय, जाति, निवास और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए तहसील और जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर लगाने वाले आवेदकों को जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र सिंह ने बड़ी राहत दी है। उन्होंने कार्यभार संभालने के महज 8 दिन के भीतर...
जौनपुर में डीएम की बड़ी पहल : मात्र 8 दिन में 24866 लंबित आवेदनों का निस्तारण, आवेदकों को मिली राहत
Sep 23, 2024 19:43
Sep 23, 2024 19:43
मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप कार्य
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय बैठक में निर्देश दिए हैं कि राजस्व संबंधी मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि बड़ी संख्या में आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जौनपुर में नवनियुक्त जिलाधिकारी के प्रयास से महज 08 दिन के अंदर आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र जारी करने में सफलता मिली।
वरासत के मामलों का निस्तारण
उत्तराधिकार/वरासत के लिए 15 सितंबर से 23 सितंबर के मध्य वरासत के लगभग 5176 आवेदनों का निस्तारण कराया गया। जिनमें समय सीमा के उपरान्त लंबित लगभग 150 आवेदनों का निस्तारण भी सुनिश्चित किया गया। उल्लेखनीय है कि आलोच्य अवधि में समस्त तहसीलों के लेखपालों ने निर्विंवाद वरासत के कुल 2235 नये मामले भी दर्ज कराये गये।
समय सीमा का पालन
जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप उन्होंने जिले की कमान संभालते ही 15 सितंबर को राजस्व संबंधी मामलों के तय समय सीमा में निपटारे को लेकर उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, कानून और लेखपालों के साथ बैठक की। बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राजस्व के मामलों के निस्तारण में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी के द्वारा स्वयं प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी और अच्छा कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा।
यह है आवेदनों के निस्तारण की तय समय सीमा
जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि आय प्रमाण पत्र दो श्रेणी में बनाए जाते हैं। पहली श्रेणी में शिक्षा संबंधी मामलों के लिए समय सीमा एक सप्ताह है, जबकि अन्य मामलों में समय सीमा 15 दिन है। इसे तहसीलदार जारी करते हैं। वहीं जाति प्रमाण पत्र के लिए समय सीमा 20 दिन है। इसे भी तहसीलदार जारी करते हैं। इसी तरह निवास प्रमाण पत्र के लिए 20 दिन की समय सीमा निर्धारित है। इसे एसडीएम स्तर पर जारी किया जाता है। इसके अलावा उत्तराधिकारी/वरासत के लिए 21 दिन की समय सीमा निर्धारित है। इसे भी एसडीएम स्तर पर जारी किया जाता है। इसके लिए लेखपाल स्तर पर 7 दिन और कानूनगो स्तर पर 14 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।
आर्थिक सहायता के आवेदनों को प्राथमिकता
आईजीआरएस पोर्टल पर गम्भीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के परिजनों द्वारा आवेदित आर्थिक सहायता हेतु प्राप्त आवेदन जो कि समयसीमा के उपरान्त लंबित थे, उन्हें प्राथमिकता देते हुए सम्बन्धित को निर्देशित कर तत्काल प्रभाव से निस्तारित कराया गया।
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