जिला न्यायालय ने इस मामले में आरोपी बनाए गए पांच व्यक्तियों - मोहम्मद तारिक, शारिक, बेलाल, अलीमुद्दीन और खालिद को निर्दोष घोषित कर दिया है।
जफर सुपारी हत्याकांड : 8 साल बाद निर्दोष साबित हुए आरोपी, न्यायालय ने किया बरी
Jul 06, 2024 18:15
Jul 06, 2024 18:15
यह है पूरा मामला
27 मई, 2016 को पारा कमाल गांव के तत्कालीन ग्राम प्रधान जफर सुपारी की असमा इंटर कॉलेज के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। हत्या के कुछ घंटों बाद ही, मृतक के चचेरे भाई फरहान की शिकायत पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
पांच व्यक्तियों को मिली राहत
आरोपियों में से एक, मोहम्मद तारिक, क्षेत्र में अच्छी छवि वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उनके भाई मोहम्मद आदिल वर्तमान में गांव के प्रधान हैं, जिनके विकास कार्यों की सराहना की जाती है। इस लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान, आरोपियों और उनके परिवारों ने कठिन समय का सामना किया। यह फैसला न केवल इन पांच व्यक्तियों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि यह न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता को भी दर्शाता है।
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