वाराणसी में VDA की बड़ी कार्रवाई : बनारस कोठी और रिवर पैलेस होटल पर चला बुलडोजर, मालिकों का विरोध

बनारस कोठी और रिवर पैलेस होटल पर चला बुलडोजर, मालिकों का विरोध
UPT | बनारस कोठी पर चला बुलडोजर

Jul 28, 2024 23:21

यह कार्रवाई अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन के आरोपों के चलते की गई। दोपहर 2 बजे से शुरू हुई यह कार्रवाई रात 9 बजे तक चली और अगले दिन भी जारी रहने की संभावना...

Jul 28, 2024 23:21

Short Highlights
  • वाराणसी विकास प्राधिकरण बुद्ध विहार कॉलोनी में ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया
  • दोपहर 2 बजे से शुरू हुई यह कार्रवाई रात 9 बजे तक चली
Varanasi News : वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के बुद्ध विहार कॉलोनी में स्थित दो प्रतिष्ठित होटलों - बनारस कोठी और रिवर पैलेस - को ध्वस्त करने का अभियान शुरू किया। यह कार्रवाई अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन के आरोपों के चलते की गई। दोपहर 2 बजे से शुरू हुई यह कार्रवाई रात 9 बजे तक चली और अगले दिन भी जारी रहने की संभावना है। इस अभियान के लिए चार बुलडोजर और 150 मजदूरों को लगाया गया। दोनों होटल पांच मंजिला थे, जिनमें कुल 90 कमरे थे।

बुलडोजर से ध्वस्तीकरण का काम शुरू
जब VDA के अधिकारी कार्रवाई के लिए पहुंचे, तो होटल मालिक और उनका परिवार मौजूद था। पुलिस ने होटल को खाली कराया और सभी को तोड़फोड़ वाले क्षेत्र से दूर किया। इसके बाद पहले हथौड़े से और फिर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण का काम शुरू किया गया। कार्रवाई के दौरान होटल के कमरों में रखे महंगे फर्नीचर, टेलीविजन और अन्य सामान को भी नुकसान पहुंचा। इस बीच, होटल संचालक के परिवार और अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। होटल के मालिक मोहम्मद फारूक खान बेहोश हो गए, जिन्हें होटल स्टाफ और परिवार वालों ने संभाला।

अवैध निर्माण के कारण कार्रवाई
VDA के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार, यह कार्रवाई कई कानूनी उल्लंघनों के कारण की गई। उन्होंने बताया कि दोनों होटलों का निर्माण स्वीकृत क्षेत्रफल से अधिक पर किया गया था, सेटबैक का उल्लंघन किया गया था और वरुणा किनारे की महायोजना-2031 में नियत ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण किया गया था। होटल मालिक मोहम्मद फारूक खान ने इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने दावा किया कि एक होटल का नक्शा 1999 में और दूसरे का 2012 में पास हुआ था। उनके अनुसार, होटल चलाने का लाइसेंस भी मौजूद था। खान ने यह भी कहा कि 2014 में इस क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट घोषित किया गया था, जिसका प्रमाण उनके पास है।

नक्शा के विपरीत हुआ निर्माण
VDA के अनुसार, बनारस कोठी होटल ने 2012 में 142.88 वर्ग मीटर पर आवासीय जी प्लस टू का नक्शा पास कराया था, लेकिन स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किया गया। 2015 में होटल को सील किया गया था और 2016 में ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ था। रिवर पैलेस होटल का मामला भी इसी तरह का था। 1999 में 209 वर्गमीटर पर ग्राउंड प्लस दो तल का आवासीय नक्शा पास कराया गया था, लेकिन अवैध निर्माण के कारण 2005 में इसे सील कर दिया गया था। 2016 में इसके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ था।

पहले भी की गई कानूनी कार्रवाई
VDA ने बताया कि दोनों होटलों के खिलाफ पहले भी कई कानूनी कार्रवाइयां की गई थीं। 2018 में होटल मालिक पर पेट्रोल छिड़ककर आगजनी करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा, होटल का पंजीकरण निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी।

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