वाराणसी नगर निगम की सख्ती : बिना अनुमति विवाह समारोह पर जुर्माना, महिला माली निलंबित, आठ सफाई सुपरवाइजरों का वेतन रोका

बिना अनुमति विवाह समारोह पर जुर्माना, महिला माली निलंबित, आठ सफाई सुपरवाइजरों का वेतन रोका
UPT | नगर निगम

Nov 28, 2024 22:50

वाराणसी नगर निगम ने शहर की स्वच्छता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। हाल ही में पार्क में बिना अनुमति विवाह समारोह आयोजित करने पर जुर्माना लगाया गया...

Nov 28, 2024 22:50

Varanasi News : वाराणसी नगर निगम ने शहर की स्वच्छता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। हाल ही में पार्क में बिना अनुमति विवाह समारोह आयोजित करने पर जुर्माना लगाया गया, कार्य में लापरवाही बरतने पर एक महिला माली को निलंबित किया गया और सफाई कर्मियों की उपस्थिति में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में आठ सफाई सुपरवाइजरों का वेतन रोक दिया गया है।

बिना अनुमति पार्क में आयोजन पर जुर्माना
नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के निर्देश पर नगर निगम ने पंचम यादव पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यादव ने 26 नवंबर को सिगरा स्थित कस्तूरबा नगर उद्यान में नगर निगम की अनुमति के बिना विवाह समारोह आयोजित किया था। इस आयोजन से पार्क में गंदगी और अव्यवस्था फैल गई। उद्यान अधीक्षक वी.के. सिंह के निरीक्षण के बाद यह मामला सामने आया। जांच के आधार पर संबंधित व्यक्ति से जुर्माना वसूला गया।



महिला माली पर कार्रवाई
कार्य में लापरवाही और ड्यूटी स्थल से अनुपस्थित रहने के कारण महिला माली ताहिरा को निलंबित कर दिया गया। ताहिरा, जो कस्तूरबा नगर उद्यान में तैनात थीं, कई बार चेतावनी के बावजूद अपने कार्य में सुधार नहीं कर सकीं। 26 नवंबर को बिना अनुमति विवाह समारोह के आयोजन के समय उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। नगर आयुक्त ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए उनके निलंबन का आदेश जारी किया।

सफाई सुपरवाइजरों पर फर्जीवाड़े के आरोप
सफाई कर्मियों की उपस्थिति में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में आठ सफाई सुपरवाइजरों का वेतन रोक दिया गया है। नगर आयुक्त ने सफाई कर्मियों की उपस्थिति को सालिड वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल पर जियो टैग के जरिए दर्ज करने का आदेश दिया था। जांच में पाया गया कि सफाई सुपरवाइजर संजय पाल, धीरेन्द्र गिरी, राजकुमार, राजकुमार कटेरिया, सुधीर, राजबहादुर सिंह, और नरेश ने जियो टैगिंग के बजाय सामान्य फोटो अपलोड कर फर्जी उपस्थिति दर्ज की। इस लापरवाही पर तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है, अन्यथा निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

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