Mathura News : 19 साल पुराने हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों को दस साल की सज़ा, 17-17 हजार रुपये अर्थदंड

19 साल पुराने हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों को दस साल की सज़ा, 17-17 हजार रुपये अर्थदंड
UPT | मथुरा कोर्ट।

Nov 12, 2024 00:57

वर्ष 2005 में हुई हत्या के मामले में तीन भाइयों को माननीय न्यायालय ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है।यह हत्या पुरानी रंजिश को लेकर हुई थी

Nov 12, 2024 00:57

Mathura News : एडीजे प्रथम रामकिशोर पांडेय ने 2005 में हुए हत्याकांड के मामले में तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा और 17-17 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी।



क्या है पूरा मामला
शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी करने वाले सहायक शासकीय अधिवक्ता राजू सिंह ने बताया कि हाईवे थाना क्षेत्र के ग्राम पालीखेड़ा निवासी दिनेश ने थाना हाइवे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 दिसंबर 2005 की दोपहर 12:15 बजे अपने पिता जगदीश सिंह को रेलवे स्टेशन से लेकर घर जा रहा था। रास्ते में गांव के ही रेवती उसके तीन पुत्र दुर्ग सिंह, बलवीर और राधेश्याम हाथों में फर्सा, लाठी डंडा लेकर खड़े थे। चारों ने दिनेश और उसके पिता पर पुरानी रंजिश को लेकर हमला बोल दिया था। हमले में जगदीश के सिर में गंभीर चोट आई। दिनेश अपने पिता को इलाज के लिए निजी अस्पताल में लेकर गया था। इलाज के दौरान जगदीश की मौत हो गई। थाने में रिपोर्ट  नामजद कराई थी। पुलिस द्वारा चारों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।

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मुकदमे की सुनवाई एडीजे प्रथम रामकिशोर पाण्डेय की अदालत में हुई। सभी साक्ष दावों एवं सुनवाई के बाद अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया और न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान रेवती की मौत हो गई।

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