मथुरा जिले में श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में एक नया मोड़ सामने आया है दरअसल इस मामले में एक अदालत में नई अर्जी दाखिल कर कहा कि जिस स्थान पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दावा किया जा रहा है वह असल में मूल गर्भगृह है ही नहीं
Krishna Janmabhoomi Case : श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में दाखिल हुई नई अर्जी, कहा- वास्तविक गर्भगृह नहीं...
Jan 25, 2024 12:23
Jan 25, 2024 12:23
भगवान श्रीकृष्ण का असली गर्भगृह नहीं
सिविल जज अनुपमा सिंह की अदालत में वकील पी वी रघुनन्दन द्वारा अर्जी दाखिल की गई, जिसमें अनुरोध किया गया है कि वर्तमान गर्भगृह वास्तविक तौर पर श्रीकृष्ण का असली गर्भगृह नहीं है। इसके साथ ही अर्जी में यह भी कहा गया कि इसलिए वहां एक नोटिस बोर्ड लगाकर आने वाले श्रद्धालुओं को यह सच्चाई बताई जाए कि वह वास्तविक गर्भगृह नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील पंकज जोशी ने मीडिया को बताया कि इस मामले में अदालत से श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी व सचिव; निदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण; उप्र सरकार के धार्मिक मामलों के सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, अन्य को पक्ष बनाते हुए नोटिस बोर्ड लगवाने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि अर्जी को मंजूर कर लिया गया है, लेकिन सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं की गई है। बता दें कि यहां एएसआई सर्वे की मांग पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। पहले यहां ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के तर्ज पर सर्वे की मांग की गई थी।
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