Hathras News : 12 साल बाद मिला किशोरी को न्याय, अगवा कर रेप के आरोपियों को 20 साल की सजा 

12 साल बाद मिला किशोरी को न्याय, अगवा कर रेप के आरोपियों को 20 साल की सजा 
UPT | किशोरी को अगवा कर गैंगरेप के आरोपियों को 20 साल की सजा।

Oct 19, 2024 14:29

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में किशोरी का अपरहण कर उसके साथ रेप करने वाले आरोपियों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 20-20 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट का यह फैसला वारदात के 12 वर्ष बाद...

Oct 19, 2024 14:29

Hathras News : उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में किशोरी का अपरहण कर उसके साथ रेप करने वाले आरोपियों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 20-20 साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट का यह फैसला वारदात के 12 वर्ष बाद आया है। आरोपी किशोरी को बहला फुसलाकर अपरहण कर ले गए थे और नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था।

ये है पूरा मामला
कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी को 16 मई 2012 को चंदपा क्षेत्र के गांव दरकाई निवासी कन्हैया अपने कुछ साथियों के साथ बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया था। कन्हैया का किशोरी के घर पर आना जाना था। कन्हैया अपने साथियों की मदद से उसे बहला फुसलाकर अपरहण कर ले गया था। इस दौरान इन लोगों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर किशोरी को बेहोश कर दिया और उसके साथ रेप किया। उस समय पीड़िता के पिता ने एसपी को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ था।

एसपी के आदेश पर दर्ज हुआ था मुकदमा
हाथरस गेट कोतवाली पर एसपी के आदेश पर मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया और उसका डॉक्टरी परीक्षण कराया। किशोरी ने यह बात बताई कि कन्हैया और उसके साथी उसे कई स्थानों पर ले गए और उसके साथ रेप किया। विवेचना के बाद पुलिस ने इस मामले में कन्हैया के अन्य साथी दिनेश उर्फ काली, संजय निवासी ककोरी थाना चंदपा, रामगोपाल उर्फ गोपाल, नवीन निवासी दरकई थाना चंदपा के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

कोर्ट ने दो को बरी किया
इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट रामप्रताप सिंह के न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों के जिरह सुनने के बाद न्यायालय ने इस मामले में कन्हैया, दिनेश उर्फ काली और रामगोपाल को दोषी करार दिया। अन्य दोनों आरोपियों संजय और नवीन को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। तीनों दोषियों को न्यायालय ने 20-20 साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अधिरोपित अर्थदंड की कुल धनराशि पीड़िता को देय होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी दिनेश यादव ने की। 

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