दिनांक 30.08.2009 को वादी दिनेश चन्द्र वर्मा पुत्र तुलसी राम वर्मा निवासी सुदामापुरी कस्बा व थाना गंजडुण्डवारा द्वारा थाना गंजडुण्डवारा पर रिपोर्ट दर्ज करायी कि अज्ञात अभियुक्गतगण...
Kasganj News : किशोर का अपहरण कर हत्या के मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जानें पूरा मामला
Aug 24, 2024 02:14
Aug 24, 2024 02:14
क्या है पूरा मामला
30अगस्त 2009 को वादी दिनेश चन्द्र वर्मा पुत्र तुलसी राम वर्मा निवासी सुदामापुरी कस्बा व थाना गंजडुण्डवारा द्वारा थाना गंजडुण्डवारा पर रिपोर्ट दर्ज करायी कि अज्ञात अभियुक्गतगण द्वारा फिरौती के लिये वादी के पुत्र सूरज वर्मा उम्र 16 वर्ष का अपहरण कर हत्या कर दी गयी है तथा शव को कहीं गायब कर दिया गया है। इस सूचना पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला पंजीकृत कर तत्कालीन थाना प्रभारी लक्ष्मीनारायण द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के क्रम में 04 अभियुक्गतगण 1.टीटू उर्फ प्रिंस पुत्र अतर सिंह निवासी सुदामापुरी कस्बा व थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज 2. अफजल पुत्र वलीउल्लाह निवासी पिथनपुर थाना सहावर जनपद कासगंज 3. बहारमियां पुत्र अब्दुल सलीम निवासी पिथनपुर थाना सहावर जनपद कासगंज 4.नेकसे पुत्र रामलडेते निवासी सराह थाना कलान जनपद शाहजांहपुर प्रकाश में आये जिन्हें दिनांक 06.09.2009 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं मृतक के शव को बरामद किया गया।
थाना प्रभारी गंजडुण्डवारा ने प्रभावी पैरवी की
अपहरण हत्या एवं शव को छुपाये जाने के जघन्य अपराध में पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में थाना प्रभारी गंजडुण्डवारा द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । समस्त गवाहों को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह, पैरोकार है0का0 रजनीश कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 26.08.2024 को जिला एवं सत्र न्यायालय कासगंज द्वारा आरोपी 04 अभियुक्गतगण 1.टीटू उर्फ प्रिंस पुत्र अतर सिंह निवासी सुदामापुरी कस्बा व थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज 2. अफजल पुत्र वलीउल्लाह निवासी पिथनपुर थाना सहावर जनपद कासगंज 3. बहारमियां पुत्र अब्दुल सलीम निवासी पिथनपुर थाना सहावर जनपद कासगंज 4.नेकसे पुत्र रामलडेते निवासी सराह थाना कलान जनपद शाहजांहपुर को धारा 364ए/302/201 भादवि0 में मा0 न्याया0 द्वारा दोष सिद्ध करते हुये आजीवन कारावास व प्रत्येक को 55-55 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया है ।
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