Mathura News : विवाहिता के हत्यारों को आजीवन कारावास, 15 साल पहले हुई थी हत्या

UPT | प्रतीकात्मक फोटो

Apr 30, 2024 19:40

मंगलवार को जनपद न्यायाधीश आशीष गर्ग की अदालत ने विवाहिता की हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया है। जनपद न्यायाधीश ने थाना राया क्षेत्र में करीब 15 साल पहले हुई विवाहिता की हत्या के मामले में...

Mathura News : मंगलवार को जनपद न्यायाधीश आशीष गर्ग की अदालत ने विवाहिता की हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया है। जनपद न्यायाधीश ने थाना राया क्षेत्र में करीब 15 साल पहले हुई विवाहिता की हत्या के मामले में पति सहित पांच लोगों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और 55 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।

क्या है पूरा मामला
दरअसल, राजवीर ने अपनी बेटी ममता की शादी प्रवीन नाम के व्यक्ति के साथ 15 साल पहले की थी। उसके बाद प्रवीन और उसके परिवार के लोगों ने ममता की मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद उपचार के दौरान पीडिता ने अपने बयान दिए और पति सहित परिवार के पांच लोगों पर आग लगाने का आरोप लगाया। साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर जनपद न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है 

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