Azamgarh News : ब्याज के साथ किसान को सवा दो लाख रुपए अदा करे प्लांटेशन कंपनी, जानें पूरा मामला

UPT | आजमगढ़

Oct 20, 2024 19:26

आजमगढ़ में जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने करीब 5 साल बाद किसान के पक्ष में एकतरफा फैसला दिया है। न्यायालय ने फैसला देते हुए प्लांटेशन कंपनी को...

Azamgarh News : आजमगढ़ में जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने करीब 5 साल बाद किसान के पक्ष में एकतरफा फैसला दिया है। न्यायालय ने फैसला देते हुए प्लांटेशन कंपनी को ब्याज के साथ 2,25,900 रुपये अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मानसिक और शारीरिक कष्ट के लिए 50 हजार और वाद खर्च के रूप में 10 हजार रुपये भी अदा करने को कहा है।



2 लाख 25 हजार रुपए की मांग
इस मामले में रूदरी गांव का रहने वाला सुनील सिंह चंदेल ने 3 दिसंबर 2019 को उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल किया था। परिवादी का कहना था कि जयशक्ति बायोटेक्नालजी प्रालि. कृष्णापुरम, कानुपर की शाखा हीरापट्टी में है। विपक्षीगण प्लांटेशन कंपनी हैं, जो प्लांटेशन के कार्य करती हैं। हीरापट्टी शाखा के कार्यालय प्रभारी प्रताप नरायन सिंह ने परिवादी के एक एकड़ खेत में बैरीकेटिंग करके यूकेलिप्टस और सागौन का पेड़ लगाने का प्रस्ताव किया और उसके लिए दो लाख 25 हजार रुपए की मांग की।

ये भी पढ़ें : अयोध्या में मठ-मंदिरों और कुंडों का जीर्णोद्धार : ‘राम राज्य’ की ओर बढ़ते कदम, यूपी सरकार का योगदान

बैरीकेटिंग के लिए गड्ढा खोदवाया
इस पर सहमत होने के बाद कानपुर हेड ऑफिस के नाम से 17 अक्टूबर 2017 को 30 हजार और 16 नवंबर 2017 को 1,95,900 रुपये भेजा और जल्द-से-जल्द बैरिकेटिंग कराकर वृक्षारोपण कराने को कहा। 26 नवंबर 2017 को वृक्षारोपण व बैरीकेटिंग करवाने के लिए विपक्षीगण ने परिवादी के खेत की जोताई तथा बैरीकेटिंग के लिए गड्ढा खोदवाया। लेकिन बैरीकेटिंग और वृक्षारोपण नहीं कराया। ऐसे में 1 एकड़ खेत लगभग दो वर्षों से बेकार पड़ा हुआ है और लगभग 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है। सितंबर 2019 में विपक्षीगण ने वृक्षारोपण करने और दिए गए रुपये देने से इंकार कर दिया।

ये भी पढ़ें : प्रयागराज के केपी ट्रस्ट में विवाद छिड़ा : डॉ. सुशील सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, जानें क्या है मामला

पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी जब विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। तब उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार, सदस्य गगन कुमार गुप्ता और प्रतिष्ठा वर्मा ने परिवादी के पक्ष में फैसला देते हुए विपक्षी आदेश दिया कि पीड़ित याची को कुल 2 दो 85 हजार रुपए तय समय के अंदर अदा करे।

Also Read