बलिया से बड़ी खबर : घोसी के पूर्व सांसद और बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट, 14 तक पेश करने का आदेश

UPT | प्रतीकात्मक फोटो

Feb 10, 2024 18:14

घोसी के पूर्व भाजपा सांसद और पूर्व कारागार मंत्री हरि नारायण राजभर तथा उनके पुत्र अटल राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। यह वारंट बुलंदशहर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किया है।

Short Highlights
  • 14 तक केश करने का आदेश
  • पूर्व सांसद और बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट
बलिया। घोसी के पूर्व भाजपा सांसद और पूर्व कारागार मंत्री हरि नारायण राजभर तथा उनके पुत्र अटल राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। यह वारंट बुलंदशहर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किया है। 

बुलंदशहर के एमपी-एमएलए कोर्ट से पूर्व भाजपा सांसद और उनके बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने की खबर मिलते ही बेल्थरा रोड में शनिवार को हड़कंप मच गया। पुलिस वारंट को लेकर गुपचुप तरीके से पूर्व सांसद की तलाश में जुट गई है। 

चौदह फरवरी तक कोर्ट में पेश करने का आदेश
न्यायालय ने पूर्व सांसद और उनके पुत्र को 14 फरवरी तक कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। इसके लिए न्यायालय ने एडीजीपी मेरठ, वाराणसी, डीआईजी आजमगढ़ को पत्र जारी किया है। इसके तहत एसएसपी बुलंदशहर श्लोक कुमार ने एसपी-डीएम को पत्राचार कर पूर्व सांसद और उनके पुत्र को 14 फरवरी तक न्यायालय में प्रस्तुत कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा है। इसके तहत गैर जमानती वारंट तामिल कराने को लेकर उभांव पुलिस भी सक्रिय हो गई है।

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