69 हजार शिक्षक के सामने नई समस्या : बांदा में हाईकोर्ट के आदेश आते ही बैंक वसूली के लिए तैयार, शिक्षकों ने लिया था लोन

UPT | 69 thousand teachers

Aug 21, 2024 02:31

69 हजार शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण अनियमितता का मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में लंबित था। शिक्षक भर्ती में 19 हजार सीटों के आरक्षण को लेकर अनियमितता के आरोप लगे थे। इसमें विसंगतियों का आरोप लगाते हुए कई लोग कोर्ट गए थे...

Banda News : उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक अब नई तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। हाईकोर्ट से आदेश आते ही बैंक वसूली के लिए सक्रिय हो गए हैं। ओडी लिमिट, लोन आदि पर बैंक रोक लगा रहे हैं। वसूली का दबाव अलग से है। बांदा में लोन रिकवरी को लेकर बैंक ने दिए निर्देश। सहायक शिक्षकों को जिस बैंक ने लोन दिया था अब उसने इसकी रिकवरी का निर्देश जारी किया है। बांदा में कोऑपरेटिव बैंक के सचिव ने बैंक को पत्र लिखा है। शिक्षकों से वसूली करने और जब तक मामला फाइनल न हो जाए तब तक कोई भुगतान नहीं किए जाने के आदेश दिए गए हैं।

पत्र लिखकर शाखाओं को किया गया सूचित
बता दें बांदा में बकायदा कोऑपरेटिव बैंक के सचिव ने बैंक को पत्र लिखा है। पत्र में बैंक के सचिव कॉपरेटिव जगदीश चंद्रा ने पत्र भेजकर सभी शाखाओं को सूचित किया...कि जब तक स्थिति स्पष्ट न हो तब तक कोई भी लोन का भुगतान नहीं करें। अब बैंक कमर्चारी सूची तैयार करने में जुट गए हैं। शिक्षकों से वसूली करने और जब तक मामला फाइनल न हो जाए तब तक कोई भुगतान नहीं किए जाने के आदेश दिए गए हैं।
हाईकोर्ट का आदेश 
69000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ऐलान कर दिया कि है कि वह हाईकोर्ट के फैसले का पालन करेगी, 3 महीने में शिक्षकों की एक नई मेरिट लिस्ट जारी होगी।अब सवाल उन शिक्षकों के भविष्य पर भी खड़ा हो गया है जो इस भर्ती परीक्षा में मेरिट में जगह पाने के बाद 4 साल से नौकरी कर रहे हैं।

यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में 16 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट की डबल बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी।साथ ही सरकार को आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3(6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने का आदेश दिया।

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया। अब बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई चयन सूची जारी करनी होगी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। नई चयन सूची तैयार होने से पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी।

लंबे समय से हाईकोर्ट में लंबित था मामला
69 हजार शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण अनियमितता का मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में लंबित था। शिक्षक भर्ती में 19 हजार सीटों के आरक्षण को लेकर अनियमितता के आरोप लगे थे। इसमें विसंगतियों का आरोप लगाते हुए कई लोग कोर्ट गए थे। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। इसमें आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत करने के आदेश दिए गए हैं।

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