Hamirpur News : आर्म्स एक्ट में सामूहिक हत्याकांड के दोषी पर इतने का जुर्माना, 27 साल पहले दर्ज हुआ था मुकदमा

UPT | प्रतीकात्मक फोटो

Aug 31, 2024 22:54

हमीरपुर में 27 वर्ष पूर्व हुए सामूहिक हत्याकांड के दोषी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आर्म्स एक्ट में जेल में बिताई गई अवधि के साथ 1200 रुपए का....

Hamirpur News : यूपी के हमीरपुर में 27 वर्ष पूर्व हुए सामूहिक हत्याकांड के दोषी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आर्म्स एक्ट में जेल में बिताई गई अवधि के साथ 1200 रुपए का जुर्माना सुनाया है। इसमें हत्याकांड के बाद निरस्त किया गया शस्त्र जमा न करने पर दरोगा ने मुकदमा दर्ज कराया थाl  
  हमीरपुर मुख्यालय स्थित सुभाष बाज़ार मार्ग पर 26 जनवरी 1997 को मुख्यालय निवासी राजीव शुक्ला के दो भाइयों व एक भतीजे समेत पांच लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी इसमें आरोपी पूर्व सांसद अशोक सिंह चंदेल, आशुतोष सिंह उर्फ डब्बू समेत 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हाईकोर्ट ने सुनाई थी l
तत्कालीन डीएम ने निरस्त कर दिया था बंदूक का लाइसेंस हत्याकांड के बाद आशुतोष सिंह की बंदूक का लाइसेंस तत्कालीन डीएम ने निरस्त कर दिया था। इसके बाद भी बंदूक जमा नहीं की गई। इस पर सदर कोतवाली के दरोगा कैलाश चंद ने 22 अगस्त 1997 को कोतवाली में आशुतोष के खिलाफ एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था तब से इसकी सुनवाई चलती रही l

27 साल बाद लगाया गया जुर्माना मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को जून 2024 में तलब किया। इसके बाद शुक्रवार को पेशी में नैनी जेल से ले गए सामूहिक हत्याकांड के दोषी को मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट निहारिका जायसवाल ने सजा सुनाई है l उन्होंने मामले में तलब के बाद जेल में बिताई गई अवधि के साथ 1200 रुपए का जुर्माना सुनाया है। यह मामला सालों से चर्चा में बना हुआ था, इसमें 27 साल बाद जुर्माना लगाया गया है इसे लेकर अब यह फिर से चर्चा में आ गया है l

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