Assembly Membership : सपा विधायक इरफान सोलंकी की किसी भी वक्त ​जा सकती है विधायकी, प्रमुख सचिव विधानसभा- शासन को भेजी गई रिपोर्ट

UPT | इरफान सोलंकी

Jun 13, 2024 02:31

सपा विधायक इरफान सोलंकी की किसी भी विधायकी रद्द हो सकती है। जिला प्रशासन ने प्रमुख सचिव विधानसभा और शासन को रिपोर्ट बनाकर भेज दी है। विधानसभा से किसी भी वक्त इरफान की विधायकी को लेकर फैसला किया जा सकता है।

Kanpur News: यूपी के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी पर पूरी तरह से कानूनी शिकंजा कस चुका है। जाजमऊ आगजनी मामले में इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच आरोपियों को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा मिलने की जानकारी जिला प्रशासन ने प्रमुख सचिव विधानसभा को भेज दी है। मुकदमें की जानकारी के साथ ही 349 पन्नो की फैसले की कॉपी भी भेजी गई है। इसके साथ ही शासन को भी जानकारी भेजी गई। किसी भी वक्त इरफान की विधानसभा सदस्यता रद्द की जा सकती है

कानपुर एमपीएमएलए सेशन कोर्ट ने बीते 7 जून को आगजनी मामले में इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच ​आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई थी। दो साल से अधिक सजा होने पर विधायकी खुद ब खुद छिन जाती है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन को मुकदमें से जुड़ी हर गतिविधी की रिपोर्ट और फैसले की कॉपी भेजनी होती है। जिला प्रशासन ने इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया है।

किसी भी वक्त जा सकती है विधायकी
जिला प्रशासन का उद्देश्य होता है कि ​विधानसभा तक पूरी जानकारी पहुंच जाए। जिला प्रशासन ने डीजीसी के जरिए कोर्ट के आदेश की प्रति को लिया। इसके बाद इसकी रिपोर्ट बनाकर कर कोर्ट की प्रति के साथ प्रमुख सचिव विधानसभा और शासन को भेज दी गई है। किसी भी वक्त सपा विधायक की विधायकी रद्द करने का फैसला आ सकता है।

हाईकोर्ट में की जाएगी अपील
सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई है। उन्हें कोर्ट ने वसूली और शाजिस की धाराओं में बरी कर दिया था। इसके खिलाफ अभियोजन पक्ष हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी में लगा गया है। अभियोजन की तरफ अपील के कागजात तैयार कराए जा रहे हैं। डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी ने बताया कि अपील तैयार होते ही डीएम के आदेश पर हाईकोर्ट में दाखिल की जाएगी। ताकि आरोपियों को बरी की गईं धाराओं में ज्यादा से ज्यादा सजा हो सके। 

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