इटावा सामूहिक हत्याकांड: सराफा कारोबारी की प्रेमिका की जमानत अर्जी खारिज, एक सप्ताह में पुलिस लगाएगी चार्जशीट, पत्नी-तीन बच्चों की निर्मम हत्या का मामला

UPT | कारोबारी का परिवार

Dec 18, 2024 07:53

इटावा में सर्राफा कारोबारी मुकेश वर्मा की पत्नी और तीन बच्चों की हत्या के मामले में उनकी प्रेमिका की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि एक सप्ताह के भीतर चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

Short Highlights
  • कारोबारी ने पत्नी-तीनों बच्चों को नींद की गोलियां देकर किया था बेहोश।
  • भोर पहर सुबह 4-5 के बीच गला घोटा था।
  • हत्या वाले दिन प्रेमिका कानपुर से इटावा मुकेश से मिलने पहुंची थी।
Etawah News: यूपी के इटावा में सवा महीने पहले सराफा कारोबारी ने अपनी पत्नी और बच्चों की निर्मम हत्या कर दी थी। इस सामूहिक हत्याकांड में सराफा कारोबारी की प्रेमिका की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। वहीं, पुलिस इस मामले एक हफ्ते के भीतर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देदी। पुलिस सराफा कारोबारी और उसकी प्रेमिका को दो महीने में सजा दिलाने की तैयारी में है।

हत्यारोपी मुकेश से जेल में मिलने के लिए परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा है। किसी ने उसकी जमानत अर्जी भी कोर्ट में दाखिल नहीं की है। मुकेश की प्रेमिका को कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। मुकेश ने प्रेम संबंधों के चलते पत्नी, दो बेटियों और इकलौते बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

क्या था घटनाक्रम 
शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित लालपुरा निवासी सराफा कारोबारी मुकेश वर्मा ने 11 नवंबर पत्नी रेखा, भव्या, काव्या, बेटे अभीष्ट को अधमरा कर दिया था। इसके बाद भोर पहर एक-एक कर सभी का रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद मुकेश रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन के लेटकर सुसाइड का प्रयास किया था।

प्रेमिका को अरेस्ट कर भेजा था जेल 
मुकेश को जीआरपी ने बचा लिया था, तब जाकर इस सामूहिक हत्याकांड का खुलासा हुआ था। पुलिस की जांच में प्रेम संबंधों की बात सामने आई थी। पुलिस ने उसकी प्रेमिका को कानपुर से गिरफ्तार किया था। मुकेश के भाई की जमानत याचिका पुलिस पहले ही खारिज करा चुकी है। किसी ने मुकेश की जमानत अर्जी दाखिल नहीं की है, और कोई उससे मिलने के लिए जेल पहुंचा है।

दो महीने में सजा 
मुकेश की प्रेमिका स्वाति के अधिवक्ता ने डीजे कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीले सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोतवाल भीमसेन पौनिया ने बताया कि इक सप्ताह में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर देंगे। करीब दो महीने में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पैरवी तेज की जाएगी।

Also Read