दीपावली में लगने वाली पटाखों की दुकान को लेकर कानपुर पुलिस प्रशासन ने इस बार 34 नियम जारी किए है।अगर इन 34 नियमो को जो दुकानदार पूरा नही करेगा उसको दुकान नही लगाने दी जाएगी।साथ ही देशी पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा।
Oct 21, 2024 17:58
दीपावली में लगने वाली पटाखों की दुकान को लेकर कानपुर पुलिस प्रशासन ने इस बार 34 नियम जारी किए है।अगर इन 34 नियमो को जो दुकानदार पूरा नही करेगा उसको दुकान नही लगाने दी जाएगी।साथ ही देशी पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा।
Kanpur News : दीपावली का त्यौहार आने वाला है ऐसे में अब जल्द ही शहर में पटाखों की बाजार सज जाएगी।लेकिन इस बार पटाखे की दुकान लगाना आसान नही होगा।क्योंकि पटाखे की दुकान को लेकर कानपुर पुलिस प्रशासन की तफर से कुछ नियम लागू किए गए है।ऐसे में अगर आप भी दुकान लगाने जा रहे है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। पटाखा कारोबारियों को इस बार 34 नियम पूरे करने पर पटाखे के दुकान लगा सकेंगे।
देसी पटाखे रहेंगे प्रतिबंधित
वही देशी पटाखे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे और ग्रीन पटाखे ही इस्तेमाल करने दिए जाएंगे। पुलिस विभाग के नियमों के अनुसार जिनके पास पहले से लाइसेंस है, उनको प्राथमिकता पर वरीयता दी जाएगी।जो पूर्व के लाइसेंसधारी के मृतक आश्रित हैं और ट्रांसफर चाहते हैं उन्हें दूसरी प्राथमिकता दी जाएगी। नए आवेदन पत्रों पर आवेदन जमा करने की तिथि के आधार पर और स्थानों की रिक्तियों के आधार पर वरीयता दी जाएगी। जो अनुमति विस्फोटक से ज्यादा आतिशबाजी रखेगा उस पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी।
चारो जोनों के लिए आए 549 आवेदन
चारों जोन में जो पटाखा कारोबारी दुकान खोलना चाहते है उन्होंने आवेदन किए है।कानपुर शहर की बात करे तो शहर चार जोनों में बटा हुआ ।इन चारों जोनों के लिए 549 दुकानों के लिए आवेदन आये है।पूर्वी इलाके में 94 दुकानों के आवेदन, पश्चिमी जोन में 44, सेंट्रल जोन में 113 और साउथ जोन में 208 आवेदन आए हैं। जिनकी जांच चल रही है। पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कुछ 36 थोक की दुकानें और 740 फुटकर दुकाने लगवाई जाएंगी।
शर्तें जो करनी होंगी पूरी
डीसीपी क्राइम ने दी जानकारी
वही इस मामले पर डीसीपी क्राइम आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि लाइसेंस के लिए आवेदनों की जांच की जा रही है। आवेदनकर्ता नियमों को पूरा करेगा उसको ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। अनुमति विस्फोटक से ज्यादा आतिशबाजी रखने वाले पर कार्रवाई की जाएगी।