UP News: इरफान की अपील पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से मांगा जवाब, जमानत पर रिहा-सजा पर रोक की मांग, 8 अगस्त को सुनवाई

UPT | इरफान सोलंकी

Jul 26, 2024 09:26

कानपुर से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी की सजा के मामले में नया मोड़ आ गया है। इरफान की तरफ से सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई। जिसमें मांग की है कि फैसला आने तक सजा पर रोक लगाई जाए। इसके साथ जमानत पर रिहा किया। हाईकोर्ट ने सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

Kanpur News: यूपी के कानपुर से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। इरफान सोलंकी की तरफ से हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों को मिली सजा के खिलाफ दाखिल की गई अपील पर प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी।

न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने इरफान सोलंकी और अन्य की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, उपेंद्र उपाध्याय, अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव, जेके उपाध्याय के तर्कों को सुनकर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। जमानत अर्जी पर सरकार की तरफ से कहा गया कि इरफान सोलंकी अन्य मामलों में भी न्यायिक हिरासत के तहत जेल में हैं। इस लिए जमानत अर्जी पर अभी सुनवाई नहीं होने से उनकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा का प्लाट है। नजीर फातिमा का परिवार प्लाट में ट्टर और छप्पर डालकर रहता है। नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक और उनके भाई प्लाट पर कब्जा करना चाहते थे। बीते 7 नवंबर 2022 (सोमवार) को परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच विधायक और उनके भाई ने झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 436, 506 और 120 के तहत मुकदमा किया था।

कोर्ट ने आगजनी की धारा 436 में माना था दोषी
कोर्ट ने बीते 3 जून को आईपीसी की धारा 436, 427, 147, 504, 323 की धाराओं में दोषी करार दिया था। इसके साथ ही धारा 386, 149, 120बी में दोष मुक्त कर दिया था। कोर्ट ने बीते 7 जून को सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, शरीफ और इजराइल आटे वाला को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही 30,500 का जुर्माना लगाया था।

सजा पर रोक-जमानत पर रिहा करने की मांग
इरफान समेत सभी दोषियों की सजा के खिलाफ अपील में चनौती दी गई है। अपील पर फैसला आने तक सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है। इरफान सोलंकी इस समय महाराजगंज जेल में बंद हैं। सात साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी भी खत्म हो गई।
 

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