जाजमऊ आगजनी मामला: पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर 10 दिनों में फैसला करे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

UPT | इरफान सोलंकी

Oct 22, 2024 08:53

कानपुर से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी याचिका ने सजा सजा रद्द करने की याचिका इलाहबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इरफान की याचिका पर 10 दिनों में फैसला करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी ने कहा है कि मुझे और मेरे परिवार को ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। हमारे साथ न्याय होगा।

Short Highlights
  • सुप्रीम कोर्ट का निर्देश इरफान सोलंकी की याचिका पर 10 दिनों में फैसला करे हाईकोर्ट।
  • इरफान सोलंकी ने सजा रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी।
  • जाजमऊ आगजनी मामले में इरफान और उनके भाई रिजवान समेत आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई थी।
Kanpur News: यूपी के कानपुर से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी को लंबे समय बाद राहत देने खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहबाद हाईकोर्ट को पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर 10 दिनों में फैसला करने के निर्देश दिए हैं। कानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने आगजनी मामले में इरफान समेत पांच को सात साल की सजा सुनाई थी। इरफान की तरफ से इस सजा को रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने इलाहबाद हाईकोर्ट से इरफान सोलंकी की याचिका पर जल्द निर्णय लेने के लिए कहा है। हाईकोर्ट में दाखिल इरफान की याचिका पर किन्ही वजहों से सुनवाई टलती चली गई। इलाहबाद हाईकोर्ट में छह नवंबर को इरफान की याचिका पर सुनवाई होनी है।

सरकारी वकील की तरफ से दिया गया था तर्क 
हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की अदालत कर रही है। इरफान की याचिका पर बीते गुरुवार (17 अक्टूबर) को सुनवाई थी। लेकिन सरकारी पक्ष के वकील की तरफ से बताया कि अपर महाअधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब तक वह इसी मामले में सरकार का पक्ष रख रहे थे। अब पक्ष रखने के लिए सरकार को समय की जरूरत है।

सीसामऊ में चल रही उपचुनाव की तैयारियां 
जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा ने इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत गुर्गों पर झोपड़ी में आग लगाने का मुकदमा दर्ज कराया था। कानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने इरफान समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने इरफान समेत पांच लोगों को सात साल की सजा सुनाई थी। सजा को रद्द कराने को लेकर हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी। इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद सीसामऊ सीट पर उपचुनाव की भी तैयारियां चल रही हैं।
 

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