फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा मामले में इरफान की जमानत याचिका ख़ारिज : आगजनी मामले में दोषसिद्ध न बताए जाने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

UPT | इरफ़ान सोलंकी

Sep 13, 2024 00:46

कानपुर से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की फर्जी आधार कार्ड मामले में जमानत अर्जी खारिज हो गई है। कोर्ट में दोनों पक्षों ने तर्क रखे, दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

Kanpur News : यूपी के कानपुर की सीसामऊ विभानसभा सीट से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी पर कानूनी शिकांजा कसता जा रहा है। एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के मुख्य न्यायधीश सतेंद्रनाथ त्रिपाठी ने आगजनी के मुकदमे में फरारी के दौरान फर्जी आधार कार्ड मामले में दूसरी बार जमानत अर्जी खारिज कर दी। इरफान ने अशरफ नाम के आधार कार्ड से दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा की थी। 

पुलिस रिपोर्ट में इरफान को दोष सिद्ध नहीं बताए जाने पर नाराजगी जताते हुए, पुलिस कमिश्ननर को आदेश की प्रति भेजी है। ताकि भविष्य में जमानत प्रार्थना पत्र पर संबंधित थाना प्रभारी सही रिपोर्ट न्यायलय में भेजें। जाजमऊ आगजनी की घटना के बाद इरफान ने कूट रचित आधार कार्ड के जरिए दिल्ली से मुंबई तक हवाई यात्रा की थी। इस संबंध में उनके खिलाफ ग्वालटोली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। 

आजीवन कारावास का है प्रावधान 
इरफान सोलंकी के साथ इस मुकदमे में छह अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। सभी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि सभी के खिलाफ आरोप भी तय हो चुके हैं। इसके साथ ही मुकदमे में गवाही भी शुरू हो चुकी है। इरफान के खिलाफ जो आरोप हैं, उसमें आजीवन कारावास या फिर दस साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। जबकि आगजनी मामले में इरफान को सात साल की सजा सुनाई गई है।

बचाव पक्ष ने झूठा फंसाए जाने का तर्क रखा 
वहीं बचाव पक्ष की तरफ से इरफान को झूठा फंसाए जाने का तर्क रखा। मुकदमे में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। इरफान ने दो दिसंबर 2022 को पुलिस कमिश्ननर कार्यालय में सरेंडर कर दिया था। जबकि पुलिस छह दिन बाद 8 दिसंबर को आधार कार्ड के टुकड़ों का बरामद होना बता रही है।दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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