Kannauj Rape Case : दुष्कर्म पीड़िता की बुआ की जमानत अर्जी खारिज, नवाब सिंह और बुआ खिलाफ चार्जशीट तैयारी

UPT | पीड़िता की बुआ

Sep 19, 2024 01:00

कन्नौज में रेप पीड़िता की बुआ की पॉक्सो कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जमानत अर्जी पर 12 सितंबर को सुनवाई हुई थी, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। इसपर फैसला सुनाते हुए खारिज कर दिया।

Kannauj News : यूपी के कन्नौज में नवाब सिंह रेप कांड आज भी सुर्खियों पर बना हुआ है। मंगलवार को दुष्कर्म पीड़िता की बुआ की जमानत अर्जी पॉक्सो कोर्ट ने खारिज कर दी। इस मामले में 12 सितंबर को बहस के बाद सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए खारिज कर दी। इसके साथ ही पुलिस ने नवाब सिंह और बुआ की चार्जशीट लगभग तैयारी कर ली है।

कन्नौज रेप कांड में बुआ ही 11अगस्त की रात नाबालिग भतीजी को पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह के पास डिग्री कॉलेज लेकर पहुंची थी। इस मामले में पुलिस ने बुआ को सह आरोपी बनाया है। बीते 21 अगस्त को पुलिस ने बुआ को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल जाने के बाद महिला के वकील ने जमानत अर्जी दाखिल की थी।

बुआ की जमानत अर्जी पर पॉक्सो कोर्ट 12 सितंबर को सुनवाई की थी। इस दौरान दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने जमानत पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि कोर्ट ने प्रथम दृष्टया महिला पर लगे आरोपों को सही पाया है। पुलिस द्वारा संकलित साक्ष्यों को जमानत ना देने के लिए पर्याप्त माना गया। जिसकी वजह से कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। 

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