Kannauj Rape Case: नवाब सिंह के भाई नीलू यादव को मिली जमानत, तो पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की 450 पन्नों की चार्जशीट

UPT | नवाब सिंह

Sep 21, 2024 09:21

कन्नौज से पूर्व ब्लॉक प्रमुख नीलू यादव को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट से जमानत मिल गई गई है। नीलू यादव पर नाबालिग से रेप के मामले में साक्ष्यों को. मिटाने का आरोप था। इसके साथ ही पुलिस ने मुख्य आरोपी नवाब सिंह समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ 450 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।

Kannaun News: यूपी के कन्नौज से पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मुश्किलें बढ़ने वाली है। वहीं नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सहआरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नीलू यादव को जमानत मिल गई है। लेकिन एक अन्य मामले में आरोपी होने के कारण उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट ने साक्ष्य मिटाने के आरोप में जमानत मंजूर की है। इसके साथ ही पुलिस ने कोर्ट में 450 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है।

कन्नौज रेपकांड के मुख्य आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव समेत तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया है। जिसमें 450 पन्नों की चार्जशीट, 12 गवाह, तीन इलेक्ट्रॉनिक, एक वैज्ञानिक साक्ष्य को शामिल किया गया है। पुलिस ने चार सेट में आरोपी पत्र दाखिल किया है। जिसमें तीन पेनड्राइव भी शामिल हैं।

देररात नाबालिग की बुआ लेकर पहुंची थी 
पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह को पुलिस ने 11 अगस्त की रात चौधरी चंदन सिंह डिग्री कॉलेज में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अरेस्ट किया था। बुआ अपनी नाबालिग भतीजी को 11 अगस्त की देररात लेकर कॉलेज पहुंची थी। नवाब सिंह का सहयोग करने वाली नाबालिग पीड़िता की बुआ को पुलिस ने 22 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

इलेक्ट्रॉनिक-वैज्ञानिक साक्ष्य बनेगे गले की फांस 
पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह के छोटे भाई नीलू यादव को साक्ष्यों को मिटाने का आरोपी बनाया है। नवाब सिंह के साथ ही पुलिस ने पीड़िता की बुआ को अरेस्ट कर जेल भेजा है। वहीं, नीलू यादव ने तीन सितंबर को कोर्ट में सरेंडर किया था। पुलिस ने नए कानून बीएनएस के तहत 70 फीसदी विवेचना वैज्ञानिक साक्ष्य डीएनए रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्य जैसे वीडियो और कॉल डिटेल के आधार पर की है।

नीलू यादव को जेल में रहना होगा 
पूर्व ब्लॉक प्रमुख नीलू यादव पर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में साक्ष्यों को मिटाने के आरोप हैं। कोर्ट ने इस मामले में उन्हें जमानत देदी है। लेकिन नीलू यादव पर जानलेवा हमले के एक मामले में पुलिस की तरफ से दिए गए प्रार्थना पत्र पर 14 दिन की न्यायिक रिमांड मंजूर हो जाने से उसे जेल में रहना होगा। पुलिस इस मामले में नीलू यादव को कस्टडी रिमांड में लेने की कोशिश करेगी। तीन सितंबर को नीलू ने कोर्ट में सरेंडर किया था।

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