कानपुर में महंगी होगी प्रॉपर्टी : 20 प्रतिशत तक बढ़ सकता है सर्किल रेट, सर्वे रिपोर्ट फाइनल होने के बाद लिया गया निर्णय

UPT | कानपुर

Jul 04, 2024 11:35

सर्किल रेट में लगभग 15 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि की संभावना है। यह कदम 2015 के बाद पहली बार उठाया जा रहा है, जिसके लिए व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस नई दर निर्धारण से स्थानीय बाजार मूल्य और सरकारी दरों...

Short Highlights
  • जमीनों के सरकारी दरों में बदलाव की तैयारी है 
  • सर्किल रेट में करीब 15 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है
  • एक प्रतिशत न्यायालय शुल्क नहीं देना होगा
Kanpur News : कानपुर में लंबे समय बाद जमीनों के सरकारी दरों में बदलाव की तैयारी चल रही है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सर्किल रेट में लगभग 15 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि की संभावना है। यह कदम 2015 के बाद पहली बार उठाया जा रहा है, जिसके लिए व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस नई दर निर्धारण से स्थानीय बाजार मूल्य और सरकारी दरों के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास किया जाएगा।

कहां कितने प्रतिशत की होगी वृद्धि?
नए सर्किल रेट के निर्धारण में शहर के विकसित और नवविकसित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जैसे शताब्दी नगर, चकेरी, पनकी, महाबलीपुरम, सिंहपुर, बिठूर, मैनावती मार्ग  जैसे क्षेत्रों में 15 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि संभव है। वहीं आर्यनगर, तिलक नगर,पांडु नगर, काकादेव, साकेत नगर, सिविल लाइंस, लाजपत नगर, सर्वोदय नगर, मालरोड, पीरोड, जनरलगंज, एक्सप्रेस रोड, गोविंद नगर, किदवई नगर जैसे इलाकों में 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जा सकती है। यह वृद्धि स्थानीय विकास और संपत्ति के वास्तविक मूल्य के आधार पर तय की जाएगी।

स्टांप शुल्क अधिक देना पड़ सकता है
इस नई दर निर्धारण का प्रभाव संपत्ति के पंजीकरण और स्टांप शुल्क पर पड़ेगा। नागरिकों को रजिस्ट्री के समय अधिक स्टांप शुल्क देना पड़ सकता है। हालांकि, इससे सरकारी राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है। साथ ही, यह कदम स्थानीय संपत्ति बाजार में पारदर्शिता लाने में मदद करेगा।

नहीं देना होगा न्यायालय शुल्क 
वहीं एक महत्वपूर्ण बदलाव यह भी है कि कृषि भूमि के उपयोग परिवर्तन के लिए अब सर्किल रेट का एक प्रतिशत न्यायालय शुल्क नहीं देना होगा। इसके स्थान पर केवल 50 रुपये का चालान जमा करना होगा। यह नियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2023 के तहत लागू किया गया है, जिससे भूमि उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया सरल हो जाएगी।

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