न्यू कानपुर सिटी योजना : केडीए ने खरीदी 13.30 करोड़ की जमीन, सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा दिया मुआवजा

UPT | Kanpur Development Authority

Oct 26, 2024 17:14

कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने न्यू कानपुर सिटी योजना के विस्तार के लिए 13.30 करोड़ रुपये की लागत से 1.52933 हेक्टेयर जमीन खरीदी। इस भूमि को खरीदने में बिल्डर और स्थानीय काश्तकारों...

Kanpur News : कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने न्यू कानपुर सिटी योजना के विस्तार के लिए 13.30 करोड़ रुपये की लागत से 1.52933 हेक्टेयर जमीन खरीदी। इस भूमि को खरीदने में बिल्डर और स्थानीय काश्तकारों सहित कुल 11 भू-स्वामी शामिल थे, जिनमें से प्रमुख नाम नारायण, डाल्फिन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक आनंद कुमार गुप्ता, आनंद रेजीडेंसी, कांतिदेवी, रमेश चंद्र, मदन मोहन, आलोक कटियार, बदहू और अंकित सिंह रहे। केडीए ने इन सभी को डीएम सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा देकर उनकी सहमति से जमीन का अधिग्रहण किया।

डिमांड ड्राफ्ट के जरिए मुआवजे का तत्काल भुगतान
इस भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान प्राधिकरण ने भूमि मालिकों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से तत्काल भुगतान कर मुआवजे की प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाया। भूमि बैंक अनुभाग और न्यू कानपुर सिटी योजना के नोडल अधिकारी विशेष कार्याधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में अधिग्रहण की इस प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। इस मौके पर भूमि बैंक अनुभाग की तहसीलदार डॉ. अर्चना शर्मा, नायब तहसीलदार मौजी लाल और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे।

3.1 हेक्टेयर भूमि खरीदने की योजना
केडीए ने अपने अगले अधिग्रहण चरण के लिए 30 और काश्तकारों से लगभग 3.1 हेक्टेयर भूमि खरीदने की योजना बनाई है। इसके लिए प्राधिकरण ने 16 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, ताकि अधिक से अधिक भूमि का अधिग्रहण कर परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।

कानूनी प्रक्रिया के तहत भूमि अधिग्रहण
विशेष कार्याधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया कि कुछ काश्तकार जिन्होंने अपनी जमीन नहीं बेची। उनके लिए कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास प्रक्रिया को उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार कानून 2013 तथा नियमावली 2016 के तहत किया जाएगा। इस अधिग्रहण के लिए अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी संबंधित भूमि का अधिग्रहण कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक नियमों के अंतर्गत पूर्ण हो।

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