लखनऊ में इस समय लगभग 950 निजी अस्पताल संचालित हो रहे हैं, जिनमें से 200 अस्पतालों की क्षमता 50 बेड से अधिक है। अब तक, इन सभी अस्पतालों को हर अप्रैल में नवीनीकरण कराना पड़ता था। क्लीनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू होने से यह प्रक्रिया बदल जाएगी और निजी अस्पतालों को पांच साल का लाइसेंस दिया जाएगा।