अवैध होटल निर्माण : लेखपाल पर होगी कार्रवाई, निर्माण सील

UPT | निर्माणाधीन होटल

May 04, 2024 02:44

सरोजनी नगर में नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से होटल की जानकारी होने के बाद भी प्रतिनियुक्त पर तैनात लेखपाल ने कार्रवाई नहीं की। यही नहीं उसने पूरे मामले को दबा लिया।  जांच में इस बात का खुलासा होने पर लेखपाल मनोज कुमार आर्य के शासकीय जिम्मेदारियों का निर्वहन न कर लापरवाही बरतने एवं सरकारी भूमि को क्षति पहुंचाने की दशा में इनके विरुद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही किये जाने के निर्देश हुए हैं। साथ ही भूमि पर कब्जे और अवैध होटल पर कार्रवाई के लिए एलडीए और नगर निगम विधिक कार्रवाई भी कर रहा है।

Lucknow News : सरोजनी नगर में नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से होटल की जानकारी होने के बाद भी प्रतिनियुक्त पर तैनात लेखपाल ने कार्रवाई नहीं की। यही नहीं उसने पूरे मामले को दबा लिया।  जांच में इस बात का खुलासा होने पर लेखपाल मनोज कुमार आर्य के शासकीय जिम्मेदारियों का निर्वहन न कर लापरवाही बरतने एवं सरकारी भूमि को क्षति पहुंचाने की दशा में इनके विरुद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही किये जाने के निर्देश हुए हैं। साथ ही भूमि पर कब्जे और अवैध होटल पर कार्रवाई के लिए एलडीए और नगर निगम विधिक कार्रवाई भी कर रहा है।

ग्राम बेहटा तहसील सरोजनीनगर के गाटा संख्या 299 जोकि बंजर और रास्ता तथा अन्य  भूमि है, उस पर अकील खलील अहमद द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया था। जांच के बाद नगर निगम प्रशासन ने विधिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए थे। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देशन में अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने तहसील और नगर निगम की टीम से जांच कराई। नगर निगम व राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों की ओर से भूमि का सीमांकन व जांच कराई गई। जिसमें सामने आया कि होटल मालिक अकील खलील की ओर से गाटा संख्या 295 में होटल निर्माण के लिए वर्ष 2019-20 में एनओसी प्राप्त की गई थी। लेकिन इनके द्वारा होटल निर्माण दूसरी गाटा संख्या 299/7 जिसमें नगर निगम की भूमि .126 हेक्टेयर रास्ता और .126 बंजर  है,  जोकि नगर निगम संपत्ति है। अवैध कब्जे के प्रकरण की आख्या तहसीलदार सरोजनीनगर द्वारा 23 फरवरी 2024 को दी गयी थी। प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश लेखपाल मनोज कुमार आर्य को दिए गए थे।

संबंधित लेखपाल ने प्रकरण में कोई तथ्य पेश न कर उच्चाधिकारियों को किसी भी प्रकार की सूचना से अवगत नहीं कराया गया और न ही अतिक्रमण को रोकने के लिए तथा एनओसी के विपरीत बन रहे गाटा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकारी भूमि को सुरक्षित करने का कोई भी प्रयास नही किया गया। लेखपाल ने सरकारी भूमि को क्षति पहुंचाने का कार्य अवैध अतिक्रमण कतार्ओं के साथ मिल कर किया। जिस गाटा संख्या पर निर्माण की अनुमति थी, उस पर निर्माण न करवा कर अन्य गाटा संख्या पर निर्माण करवाया गया था। लेखपाल ने सरकारी भूमि को बचाने का प्रयास भी नही किया गया बल्कि तथ्य को दबा लिया।  

सरकारी जमीन पर बना फोर सीजन होटल व लॉन सील

नगर निगम प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर फोर सीजन होटल तथा फोर सीजन लॉन बनाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर तहसीलदार ने एफआईआर कराई है। सेमरा ग्राम में अवैध कब्जा कर नगर निगम की सरकारी जमीन पर होटल तथा लॉन बना लिया गया है। जमीन की कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है।
नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर संपत्ति विभाग के अधिकारियों ने सदर तहसील के सेमरा ग्राम में मौजूद सरकारी जमीन पर हुए अवैध निर्माण, कब्जे को सीज करते हुए लोक क्षति निवारण अधिनियम के तहत चिनहट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल अधिकारियों ने होटल तथा लान को सीज कर दिया है। अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव के मुताबिक सदर तहसील के ग्राम सेमरा में गाटा संख्या 191 का 1.151 हेक्टेयर पशुचर, गाटा संख्या 192 का 0.170 हेक्टेयर मरघट, गाटा संख्या 193 का 10.063 हेक्टेयर चमड़ा निकालने के स्थान के रूप में दर्ज है। वहीं गाटा संख्या 211 का 10.190 हेक्टेयर ऊसर व गाटा संख्या 195 का 0 .010 हेक्टेयर बंजर की श्रेणी में हैं। उक्त गाटा संख्याओं की भूमि के 0.513 हेक्टेयर भाग पर अवैध कब्जा कर होटल व लॉन बना लिया गया है। क्षति निवारण अधिनियम के तहत इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। अन्य विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। इस मौके पर तहसीलदार अरविंद कुमार पांडेय, नायब तहसीलदार संजय सिंह, कानूनगो अविनाश तिवारी तथा लेखपाल राजू सोनी मौजूद थे।


 

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