UP RTE Admission 2024 : यूपी के प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क दाखिले का आखिरी मौका, आवेदन 20 जून तक

UPT | उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम।

Jun 19, 2024 03:35

उत्तर प्रदेश में आरटीई के तहत चौथे और अंतिम चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जून तक किए जा सकेंगे और 28 जून को लॉटरी निकाली जाएगी।

Short Highlights
  • 28 जून को निकाली जाएगी आखिरी चरण की लॉटरी
  • सात जुलाई तक मिलेगा प्रवेश
Lucknow News: उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिला लेने का आखिरी मौका है। इसके चौथे और अंतिम चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जून तक किए जा सकेंगे। इसके बाद 21 जून से लेकर 27 जून तक प्राप्त आवेदन फार्मों का सत्यापन होगा और 28 जून को लॉटरी निकाली जाएगी। पात्र बच्चों का सात जुलाई तक प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा।  

जून से शुरू हुए थे आवेदन
यूपी में आरटीई के तहत चौथे और आखिरी चरण के लिए आवेदन 01 जून से शुरू हुए थे। अंतिम चरण के ऑनलाइन आवेदन 20 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद प्राप्त आवेदन फार्मों का 21 जून से लेकर 27 जून तक सभी जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) सत्यापन करेंगे। 28 जून को लॉटरी निकाली जाएगी। पात्र बच्चों का निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी व कक्षा एक में सात जुलाई तक प्रवेश कराया जाएगा। नि:शुल्क प्रवेश के लिए इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। 

56749 निजी स्कूलों में 5.25 लाख सीटें
शैक्षिक सत्र वर्ष 2024-25 में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। 56749 निजी स्कूलों में कुल 5.25 लाख सीटें हैं। इस वर्ष गरीब परिवार के बच्चों को प्रवेश के लिए एक अतिरिक्त अवसर दिया गया है। इसके तीन चरण की प्रक्रिय पूरी की जा चुकी है। तीनों चरण में चयनित बच्चों के निजी स्कूलों में दाखिले भी हो चुके हैं। तीसरे चरण की प्रकिया 23 मई को पूरी हो चुकी है।

इस साल एक चरण बढ़ाया
पिछले वर्ष तक यह प्रक्रिया तीन चरणों में ही पूरी होती थी। ऐसे में वह अभिभावक जिनके बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश नहीं मिला है, वह फार्म भर सकते हैं। वेबसाइट https://rte25.upsdc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फार्म भरे जा सकते हैं।

प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आ​रक्षित 
भारत सरकार ने 2005 में शिक्षा का अधिकार एक्ट लागू किया था। आरटीई के तहत गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। आरटीई के तहत निजी स्कूल में बच्चे का दाखिला होने पर प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा आठ तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है।

आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी
आरटीई के तहत आवेदन करने से पहले ये दस्तावेज जरूरी तैयार कर रख लें। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड पासपोर्ट साइज फोटो, माता-पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और राशन कार्ड। 

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