नक्शा मंजूर कराए बिना भवन निर्माण कराने वालों पर एलडीए मेहरबान : शमन मानचित्र को लेकर किया अहम फैसला

UPT | Lucknow Development Authority

Sep 18, 2024 21:30

लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुताबिक भवन निर्माण पूरा होने के कारण लोगों के मकान अवैध श्रेणी में आ गए थे। उन्हें अपने मकान को लेकर कई तरह की शंका हो रही थी। प्राधिकरण का प्रवर्तन दल ऐसे निर्माण को सील करने की कार्रवाई भी करता रहा है। इसलिए उनकी ओर से प्राधिकरण से लगातार इसका समाधान निकालने की मांग की जा रही थी।

Lucknow News : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने मानचित्र स्वीकृत कराने के मामले में अहम फैसला किया है। प्राधिकरण के इस फैसले शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी और नक्शा स्वीकृत नहीं होने के कारण उन्हें आए दिन जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा था, उसका समाधान होगा। एलडीए ने ऐसे मकान मालिकों को राहत दी है, जिन्होंने नक्शा मंजूर कराए बिना भवन निर्माण करा​ लिया है।  

शमन मानचित्र कराना होगा स्वीकृत
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि प्राधिकरण ने आम जनता की सहूलियत के मद्देनजर ये फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत लखनऊ विकास क्षेत्र में जिन लोगों ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भवन का निर्माण करा लिया है, अब वह लोग नियमानुसार शमन मानचित्र स्वीकृत कराकर अपने निर्माण को वैध की श्रेणी में ला सकेंगे।

प्रवर्तन दल की कार्रवाई का नहीं होंगे शिकार
प्राधिकरण के मुताबिक इसे लेकर लोगों की ओर से लगातार रियायत देने की मांग की जा रही थी। भवन निर्माण पूरा होने के कारण लोगों के मकान अवैध श्रेणी में आ गए थे। उन्हें अपने मकान को लेकर कई तरह की शंका हो रही थी। प्राधिकरण का प्रवर्तन दल ऐसे निर्माण को सील करने की कार्रवाई भी करता रहा है। इसलिए उनकी ओर से प्राधिकरण से लगातार इसका समाधान निकालने की मांग की जा रही थी। अब एलडीए ने जन सामान्य की सहूलियत के मद्देनजर इस सम्बंध में निर्देश जारी किए हैं। अब ऐसे भवन मालिकों को शमन मानचित्र स्वीकृत कराना हो। इसके मंजूर होते ही उनके मकान भी अन्य निर्माण की तर्ज पर वैध श्रेणी में आ जाएंगे। इसके मद्देनजर प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 32 के अंतर्गत प्रभावी शमन उपविधि 2009 को पुनः लागू कर दिया गया है।



कंपाउंडिंग के लिए आवेदन की सुविधा
एलडीए ने शमन मानचित्र की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्णय किया है। पहले उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 32 के अंतर्गत शमन उपविधि 2009 के तहत नागरिक शमन शुल्क जमा कर अपने निर्माण कार्यों का नियमितीकरण करवा सकते थे। लेकिन, 28 मार्च 2024 को शासन से जारी आदेशों के चलते कंपाउंडिंग पर रोक लगा दी गई थी, जिससे शमन मानचित्र स्वीकृत नहीं किए जा रहे थे। इससे आम जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लोग लगातार मांग कर रहे थे कि शमन मानचित्र की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाए। अब उपाध्यक्ष ने आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शमन मानचित्र से संबंधित नए आदेश जारी कर दिए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इसके तहत, शमन उपविधि 2009 को फिर से प्रभावी कर दिया गया है, जिससे लोग कंपाउंडिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। वे सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अपने निर्माण कार्यों का शमन मानचित्र स्वीकृत करा सकेंगे।

प्राधिकरण की आय में होगा इजाफा
मुख्य नगर नियोजक केके गौतम के अनुसार, एलडीए उपाध्यक्ष के आदेशों के तहत शमन मानचित्र की प्रक्रिया पुनः शुरू कर दी गई है। इससे एक ओर नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वे अब अपने निर्माण को नियमित कर सकेंगे। दूसरी ओर, इस प्रक्रिया के जरिए प्राधिकरण की आय में भी इजाफा होगा, जो विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायक होगी। यह कदम न केवल शहर की योजनाओं में पारदर्शिता लाएगा बल्कि आम नागरिकों की समस्याओं को भी कम करेगा।

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