Lucknow News : केजीएमयू में बाहरी भोजन बांटने पर रोक, नई गाइडलाइन जारी, इस वजह से किया गया फैसला

UPT | KGMU

Jan 18, 2025 10:38

केजीएमयू में भोजन वितरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने कई नियम तय किए हैं। अब किसी भी संस्था या व्यक्ति को भोजन बांटने से पहले पर्यावरण विभाग के एचओडी से अनुमति लेनी होगी।

Lucknow News : किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में अब बाहरी संस्थाओं या व्यक्तियों के वार्डों और परिसर में भोजन बांटने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह निर्णय भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब यदि कोई व्यक्ति, संस्था या एनजीओ मरीजों या तीमारदारों में भोजन बांटना चाहता है, तो उसे केजीएमयू की रसोई से ही भोजन तैयार करवाना होगा।

गाइडलाइन के अनुसार होगी प्रक्रिया
केजीएमयू प्रशासन ने इसे लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि भोजन बांटने के लिए संबंधित व्यक्ति या संस्था को केजीएमयू की रसोई में भोजन बनवाने का खर्च वहन करना होगा। शुल्क जमा करने के बाद रसोई से भोजन तैयार कर पैक किया जाएगा और इसे बांटने के लिए सौंपा जाएगा।



भोजन वितरण के लिए अनुमति अनिवार्य
भोजन वितरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने कई नियम तय किए हैं। अब किसी भी संस्था या व्यक्ति को भोजन बांटने से पहले पर्यावरण विभाग के एचओडी से अनुमति लेनी होगी। उन्हें यह बताना होगा कि भोजन किस तारीख को, कहां और कितने लोगों के लिए वितरित किया जाएगा। यह सारी जानकारी लिखित रूप में देनी होगी।

मेन्यू कार्ड और शुल्क व्यवस्था
गाइडलाइन के अनुसार, भोजन वितरण के लिए संस्था को मेन्यू कार्ड तैयार करना होगा। इसके आधार पर केजीएमयू की रसोई में भोजन बनवाने का खर्च निर्धारित किया जाएगा। तय शुल्क को जमा करने के बाद रसीद दी जाएगी, जिसे किचन संचालक को प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि पर भोजन पैक कर संबंधित संस्था को सौंप दिया जाएगा।

ट्रॉमा सेंटर और अन्य विभागों के बाहर भोजन वितरण पर रोक
ट्रॉमा सेंटर और अन्य विभागों के बाहर सुबह से देर रात तक बड़े पैमाने पर भोजन बांटने की घटनाओं को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। इन सवालों के मद्देनजर केजीएमयू के कुलपति ने छह सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह नई गाइडलाइन जारी की गई है।

भोजन वितरण में पारदर्शिता और स्वास्थ्य की प्राथमिकता
नई व्यवस्था के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मरीजों और तीमारदारों को मिलने वाला भोजन गुणवत्ता और स्वास्थ्य के मानकों के अनुरूप हो। बाहरी भोजन पर प्रतिबंध से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को कम करने और पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखने की कोशिश की गई है। पर्यावरण विभाग के एचओडी को भोजन वितरण प्रक्रिया की अनुमति देने का जिम्मा सौंपा गया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भोजन वितरण के दौरान पर्यावरण और स्वच्छता के नियमों का पालन हो।

Also Read