यूपी में बेसिक शिक्षकों को नई सौगात : अंतर्जनपदीय तबादलों का आदेश जारी, सेवा अवधि की अनिवार्यता समाप्त

UPT | AI

Jan 06, 2025 22:17

उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को नए साल का तोहफा देते हुए अंतर्जनपदीय परस्पर तबादलों का आदेश जारी कर दिया है।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को नए साल का तोहफा देते हुए अंतर्जनपदीय परस्पर तबादलों का आदेश जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को दिशा-निर्देशों के साथ इस प्रक्रिया को लागू किया। इसके तहत परस्पर तबादले के लिए अब जिले में सेवा अवधि की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, जिससे हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी।

सेवा अवधि की बाध्यता समाप्त
बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव यतींद्र कुमार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, अब शिक्षिकाओं और शिक्षकों के लिए क्रमशः दो और पांच वर्षों की सेवा अवधि की बाध्यता हटा दी गई है। इस बदलाव से अब कोई भी शिक्षक परस्पर तबादले के लिए आवेदन कर सकेगा। परस्पर तबादला स्कूल से स्कूल, ग्रामीण सेवा से ग्रामीण सेवा और नगर सेवा से नगर सेवा संवर्ग में ही किया जाएगा।



गर्मी की छुट्टियों में कार्यमुक्ति
तबादले के बाद शिक्षकों को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाएगा, लेकिन यह प्रक्रिया गर्मी की छुट्टियों में पूरी होगी। एक बार तबादला होने के बाद शिक्षक अपने आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे। तबादला केवल पदोन्नति की स्थिति में ही मान्य होगा, जो मौलिक नियुक्ति तिथि से संबंधित होगा।

शिक्षकों के तबादले पांच श्रेणियों में होंगे
  • सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय से सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय।
  • प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय।
  • सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय (विषय एक होने पर)।
  • प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय।
  • प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय।

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