भाजपा विधायक को थप्पड़ मारना पड़ा महंगा : अवधेश सिंह समेत 40 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, कार्रवाई शुरू

UPT | भाजपा विधायक को थप्पड़ मारा

Oct 16, 2024 12:53

लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारने के मामले में अब कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस ने विधायक की तहरीर पर देर रात FIR दर्ज की...

Lakhimpur Kheri News : लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारने के मामले में अब कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस ने विधायक की तहरीर पर देर रात FIR दर्ज की, जिसमें जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह, उनकी पत्नी पुष्पा सिंह, संग्राम सिंह और नीरज सिंह को नामजद किया गया है। इसके साथ ही 30-40 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।

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अवधेश सिंह ने मार दिया था थप्पड़
यह घटना 9 अक्टूबर को हुई थी, जब लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के डेलीगेट चुनाव की नामांकन प्रक्रिया चल रही थी। उसी दौरान अवधेश सिंह ने भाजपा विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वहां बवाल मच गया और स्थिति को संभालने के लिए आईजी को लखीमपुर आना पड़ा।

10 अक्टूबर को दी तहरीर
भाजपा विधायक ने 10 अक्टूबर को पुलिस में तहरीर दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान अवधेश सिंह और उनकी पत्नी ने उनके समर्थक राजू अग्रवाल के साथ मारपीट की। तहरीर में यह भी कहा गया है कि पुष्पा सिंह ने राजू अग्रवाल के हाथ में काट लिया, जिससे वह घायल हो गए और उनकी सोने की चेन भी छीन ली गई। 



सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
विधायक ने आगे बताया कि जब उन्होंने इस अव्यवस्था का विरोध किया, तो अवधेश सिंह ने उन पर जान से मारने की नीयत से हमला किया। इस दौरान उनके समर्थकों को भी प्रताड़ित किया गया। विधायक ने कहा कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है और उन्होंने यह वीडियो पुलिस को भी प्रदान किया।

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40 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
तहरीर दिए जाने के बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिसके चलते 11 अक्टूबर को विधायक के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन हुआ। इसके बाद 14 अक्टूबर को विधायक ने लखनऊ जाकर विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस पर पार्टी ने कार्रवाई करते हुए अवधेश सिंह और उनकी पत्नी सहित चार लोगों को निष्कासित कर दिया। अंततः 15 अक्टूबर को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें कई धाराएं लगाई गई हैं, जैसे कि 189 (2) - विधि विरुद्ध जमावड़ा, 115 (2) - चोट पहुंचाना, और 351 (2) - धमकी देना।

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