Lucknow News : रेरा ने 32 शिकायतों की सुनवाई के लिये पक्षकारों को भेजा नोटिस

UPT | RERA

Jul 18, 2024 02:02

उप्र रेरा ने मुख्यालय, लखनऊ तथा क्षेत्रीय कार्यालय, गौतम बुद्ध नगर की पीठों से जुड़ी क्रमश: 19  व 13 शिकायतों में निर्धारित तिथियों पर पीठों (बेंच) की। ऑनलाइन सुनवाई में शिकायत से...

Lucknow News : उप्र रेरा ने मुख्यालय, लखनऊ तथा क्षेत्रीय कार्यालय, गौतम बुद्ध नगर की पीठों से जुड़ी क्रमश: 19  व 13 शिकायतों में निर्धारित तिथियों पर पीठों (बेंच) की। ऑनलाइन सुनवाई में शिकायत से जुड़े पक्षकारों को उपस्थित होने एवं अपना पक्ष रखने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी की है। रेरा की विभिन्न पीठों की सुनवाई में कई तिथियों पर उपस्थित न होने वाले पक्षकारों को समाचार पत्रों में सार्जनिक सुचना के जरिये उपस्थित होने का अंतिम मौका दिया जाता है। सुनवाई में उपस्थित न होने से शिकायतकर्ता, पक्षकार की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। उनकी सुनवाई अगली तिथि के लिए निर्धारित करनी पड़ती है। यह रेरा अधिनियम के उद्देश्यों के विपरीत एवं आवंटी या अन्य हिस्सेदारों के हितों के प्रतिकूल है।

राजधानी लखनऊ से जुड़ी शिकायतें 
लखनऊ से जुड़ी शिकायतें वसुंधरा लोटस इन्फ्राटेक प्रा. लि., पोलर्स इंफ्रा डेवलपर्स लि., वेल्थ मंत्र इंफ्रा कॉन प्रा. लि., शाइनसिटी इंफ्राप्रॉजेक्ट्स प्रा. लि., यजदान कन्स्ट्रक्शन्स, गायत्री डेवलपर्स प्रा. लि., प्रिसियस बिल्डटेक प्रा. लि., हाईडेस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. तथा 2 अन्य से जुडी हैं। क्षेत्रीय कार्यालय, गौतम बुद्ध नगर से जुड़ी शिकायतें सत्या होम्स प्रा. लि., दिव्यांका होम्स प्रा. लि., ग्रेटर नॉएडा इन्डस्ट्रीअल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इन्डस्ट्रीअल डेवलपमेंट अथॉरिटी,  अशोका प्रियांश बिल्डर्स प्रा. लि., शामियाह बिल्डर्स लि., स्काई नेट इंफ्रा वेंचर्स प्रा. लि., स्योर इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि., वी.एक्स.एल. रियल्टर्स प्रा. लि. तथा 1 अन्य की है।

ऑनलाइन माध्यम से कर रहा हैं शिकायतों की सुनवाई
ई-कोर्ट के माध्यम से सुनवाई में जुड़ने के लिए पक्षकारों को नियत सुनवाई तिथि से 2 दिन पहले रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर और ई-मेल आईडी पर लिंक भेज दिया जाएगा। जिसपर क्लिक करके पक्षकार किसी भी स्थान से सुनवाई में जुड़ सकते हैं। रेरा ई-कोर्ट मॉडल के अनुरूप घर खरीदारों के शिकायतों की सुनवाई ऑनलाइन माध्यम से कर रहा हैं। जिसमे किसी भी पक्ष को रेरा के कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रोमोटर इस सार्वजनिक सुचना के बाद भी सुनवाई में उपस्थित नहीं होते है तो रेरा अधिनियम के प्राविधानों के तहत पीठों की तरफ से शिकायतकर्ता, आवंटियों के हितों का ध्यान रखते हुए एकतरफा फैसला दे दिया जाएगा। 

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