Lucknow News : मुख्तार अंसारी के 40वें से पहले परिवार को बड़ी राहत, उमर को SC से मिली अंतरिम जमानत

UPT | उमर अंसानी

May 06, 2024 16:35

2022 यूपी विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले उमर अंसानी को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर जिला मऊ प्रशासन को धमकी दी थी।

Lucknow News :  सुप्रीम कोर्ट ने पिता के 40वें से पहले माफिया मख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को बड़ी राहत दी है। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले उमर अंसानी को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर जिला मऊ प्रशासन को धमकी दी थी। बता दें कि 28 मार्च को प्रदेश के बांदा स्थित एक अस्पताल में माफिया मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। जिसका 40वां जल्दी ही होना है। 

सर्वोच्‍च अदालत ने दी राहत
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति पी के मिश्रा की पीठ के समक्ष कपिल सिब्‍बल ने मामले की पैरवी करते हुए कहा कि मर अंसारी को पुलिस ने अभी तक एक बार भी चुनाव आचार संहिता के उल्‍लंघन के मामले में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। जिसके बाद सर्वोच्‍च अदालत ने उन्‍हें राहत प्रदान की। इससे पहले मामला निचली अदालत में था। शीर्ष अदालत ने 25 जनवरी को उमर को मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था।

यह है पूरा मामला
मामले में 4 मार्च, 2022 को मऊ जिले के कोतवाली थाने में अब्बास अंसारी (मऊ सदर सीट से एसबीएसपी प्रत्याशी), उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल 19 दिसंबर को उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। आरोप था कि 3 मार्च, 2022 को पहाड़पुरा मैदान में एक जनसभा में अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और मंसूर अहमद अंसारी ने मऊ प्रशासन से हिसाब बराबर करने का आह्वान किया था। प्राथमिकी के अनुसार, यह आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है।

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