व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा : कोर्ट के फैसले का हिन्दू महासभा ने किया स्वागत

UPT | व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा

Feb 02, 2024 17:10

महासभा के प्रदेश मंत्री अधिवक्ता राकेश दत्त मिश्र ने कहा कि तीन दशकों से अधिक समय के बाद व्यास तहखाने में पूजा शुरू होने से पूरे देश में एक बार फिर हिन्दू समाज में खुशी का माहौल पैदा हुआ है...

Short Highlights
  • ज्ञानवापी मसले पर हिंदू महासभा ने जताई खुशी
  • 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
  • मुस्लिम पक्ष देगा आदेश को चुनौती 
     
Varanasi News : वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाने में पूजा के लिए जिला न्यायालय की अनुमति का स्वागत करते हुए अखिल भारत हिन्दू महासभा ने इसे सनातनियों की जीत बताया है। महासभा के प्रदेश मंत्री अधिवक्ता राकेश दत्त मिश्र ने कहा कि तीन दशकों से अधिक समय के बाद व्यास तहखाने में पूजा शुरू होने से पूरे देश में एक बार फिर हिन्दू समाज में खुशी का माहौल पैदा हुआ है। साथ ही उनमें भरोसा जगा है कि देश में काशी, मथुरा के साथ मुगल आक्रान्ताओं के शिकार देशभर के हिन्दू धर्मस्थल पूरी तरह मुक्त होंगे। 

देशभर में हजारों धर्मस्थलों को करायेंगे मुक्त 
हिन्दू महासभा के प्रदेश मंत्री अधिवक्ता राकेश दत्त मिश्र ने कहा कि व्यास तहखाने में शुरू हुई पूजा से साफ हो गया है कि देश में मुगलों के शासन में हिन्दू धार्मिक स्थलों को क्षतिग्रस्त कर जबरन मस्जिदों का निर्माण किया गया था। राकेश दत्त मिश्र ने कहा कि अयोध्या में राम मन्दिर के निर्माण के बाद हिन्दू समाज की लड़ाई सिर्फ काशी और मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि देशभर में हजारों धर्मस्थलों को मुक्त कराने तक रहेगी।

भारी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई जुम्मे की नमाज
वाराणसी ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर अयोध्या में भी पुलिस अलर्ट रही। मस्जिदों के आसपास जहां फोर्स तैनात रही, वहीं संदिग्धों पर पुलिस की नजर रही। जनपद के सभी थाना क्षेत्र में पुलिस भ्रमणशील रही। शहर के इमामबाड़ा, सब्जी मंडी आदि क्षेत्रों की मस्जिद में भी जुम्मे की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच पढ़ी गई।

6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई 
वहीं ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने अपना पक्ष रखा। इस पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सीनियर विष्णु शंकर जैन ने विरोध किया। जिसके बाद हाईकोर्ट ने तहखाने में पूजा जारी रखने का आदेश सुना दिया। इस दौरान अदालत में करीब सवा घंटे सुनवाई हुई। अब इस मामले में 6 फरवरी की दोपहर दो बजे अगली सुनवाई होगी।

मुस्लिम पक्ष 17 फरवरी को देगा आदेश को चुनौती 
वहीं कोर्ट ने यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस जगह पर कोई नुकसान या निर्माण नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ, मुस्लिम पक्ष 17 फरवरी को कोर्ट के आदेश को भी चुनौती देगा। बताते चलें कि शुक्रवार को कोर्ट की सुनवाई में मस्जिद कमेटी, हिंदू पक्ष और यूपी सरकार की तरफ से दलीलें पेश की गईं ।

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