रायबरेली कोर्ट का फैसला : पत्नी को जिंदा जलाकर मारने वाले पति को उम्रकैद, 15000 रुपये जुर्माना

UPT | दहेज हत्या के मामले में दोषी पति

Aug 28, 2024 17:24

दहेज हत्या के मामले में दीवानी कोर्ट के न्यायाधीश ने दोषी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में महिला के मौत से पहले दिए गए बयान के आधार पर फैसला सुनाया गया है।

Raebareli News : दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। रायबरेली के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम विद्याभूषण पांडेय ने दहेज हत्या के मामले में मृतक महिला के पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मृत्यु से पहले महिला के दिए गए बयान और डॉक्टर के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

ये था मामला
सहायक शासकीय अधिवक्ता दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 में रायबरेली जिले के सरेनी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता को दहेज के लिए ससुराल पक्ष ने जिंदा जला दिया था। उसके कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई थी। मरने से पहले महिला ने बयान दिया था कि दहेज के लिए उसके ससुराल में पति व अन्य लोगों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया था। इसके बाद महिला के पिता बिंदा प्रसाद की तहरीर पर महिला के पति महिपाल,विघावती, मेडई,अनीता के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके विवेचना की। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। फिर दीवानी न्यायालय में 5 साल तक मुकदमा चला। इस मुकदमे में बुधवार 28 अगस्त को फैसला आया है। मृतका के पति महिपाल को न्यायधीश ने दोषी माना है और उसे इस जुर्म के लिये उम्र कैद की सजा 15000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

साक्ष्य व बयानों के आधार पर सुनाई सजा
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले में गवाही के दौरान मृतका के पिता बिंदा प्रसाद, भाई सूर्यपाल  व माता  सुख देई  ने न्यायालय में अपने-अपने बयानों से पलट गए थे। मजबूत पैरवी व महिला के मृत्यु के समय के बयान व अभियोजन साक्ष्य व बयानों के आधार पर आरोपी पति को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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