शिक्षिका पर हमला करने वाले आरोपियों को सजा : 16 साल से कोर्ट में चल रहा था मामला, कुदाल और फावड़े से किया था चोटिल

UPT | शिक्षिका पर हमला करने वाले आरोपियों को सजा

Sep 13, 2024 13:38

प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाली सहायक शिक्षिका पर जानलेवा हमला करने वाले तीन आरोपियों को 5-5 साल की सजा और 13-13 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

Short Highlights
  • शिक्षिका पर हमला करने वाले आरोपियों को सजा
  • 16 साल से कोर्ट में चल रहा था मामला
  • कुदाल और फावड़े से किया था चोटिल
Raebareli News : प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाली सहायक शिक्षिका पर जानलेवा हमला करने वाले तीन आरोपियों को 5-5 साल की सजा और 13-13 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। रायबरेली सत्र न्यायालय की कोर्ट संख्या एक के अपर सत्र न्यायाधीश कुशल पाल ने यह सजा सुनाई है।

2008 में हुई थी घटना
शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मुकेश सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना वर्ष 2008 की है। जब कटघर के प्राथमिक विद्यालय में बोर्ड परीक्षाओं के संचालन के संबंध में सहायक शिक्षिका नीता सिंह स्कूल गई थीं। किसी बात को लेकर उनके ऊपर शिक्षामित्र देवेंद्र कुमार अवस्थी, प्रधान अध्यापक राममूर्ति सिंह और उनके पुत्र रामप्रकाश सिंह ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में कुदाल और फावड़े का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे शिक्षिका को गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गईं।

5 साल की मिली सजा
घटना के बाद पीड़िता के पति की शिकायत पर थाना डलमऊ में तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। 16 साल से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। आज कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें 5 साल की सजा और 13-13 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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