बुलडोजर एक्शन पर नहीं चलेगी मनमानी : शिया धर्म गुरु बोले- फैसले ने साबित किया न्यायपालिका पर रखना चाहिए भरोसा

UPT | Maulana Yasoob Abbas

Nov 13, 2024 15:23

यूपी में गरज रहे बुलडोजर पर बुधवार को सर्वोच्च अदालत यानि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम फैसले पर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है।

Lucknow News : देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य और उसके अधिकारी मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देश भर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि वास्तव में विपक्ष को समझना चाहिए कि नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। वहीं शिया धर्मगुरुओं ने भी फैसले का स्वागत किया है।

शिया धर्मगुरु ने सुप्रीम कोर्ट का अदा किया शुक्रिया
ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने भी बुलडोजर एक्शन पर आए फैसले को लेकर अपना बयान जारी किया। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि इस फैसले का हम भरपूर तरीके से स्वागत करते हैं। यह फैसला एक बेहतरीन फैसला है क्योंकि जिस तरीके से लोग परेशान थे कि घरों को बुलडोजर के जरिए से गिराया जा रहा था और पूरी बस्तियों को उजाड़ा जाता था, वह सही नहीं  है। मौलाना ने कहा कि लोग इधर से उधर छत नहीं होने की वजह से भटक रहे थे। लेकिन, आज के फैसले ने यह साबित कर दिया कि हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखना चाहिए।



भारतीय जनता पार्टी ने किया स्वागत
वहीं भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर आए फैसले का स्वागत किया। पार्टी प्रवक्ता हीरो वाजपेई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है हम उसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका को निर्देशित किया है नियमों का पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियमों के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, यह उन राजनीतिक दलों के लिए भी आईना है जो बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। नियमों का पालन किया जाना जरूरी है। 

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