यूपी सामूहिक विवाह योजना के नए नियम लागू : नवविवाहित जोड़ों को ये बातें जानना अनिवार्य, एसओपी की गई जारी

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Jul 20, 2024 01:55

उत्तर प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद बेटियों के लिए शादी के लिए सामूहिक विवाह योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। समाज कल्याण विभाग ने इस योजना को सही...

Lucknow News : उत्तर प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद बेटियों के लिए शादी के लिए सामूहिक विवाह योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। समाज कल्याण विभाग ने इस योजना को सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को अधिक स्पष्ट बनाया है। इसके अनुसार अब योजना के तहत जिलों में दो प्रकार के विवाहों का आयोजन किया जाएगा। पहले, जिला में जहां 100 से कम जोड़े हों, वहां स्थानीय अधिकारी की निगरानी में विवाह किया जाएगा। दूसरे, जहां 100 से अधिक जोड़े हों, वहां जिलाधिकारी की उपस्थिति में विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। विवाहों के समय, पात्र जोड़ों की पुष्टि के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन काउंटर स्थापित किए जाएंगे। जिसमें मंडल के उपनिदेशक और जिला समाज कल्याण अधिकारी भी शामिल होंगे।


ये बने नए नियम
सामूहिक विवाह के लिए निर्वाचित जोड़ों की सुरक्षा और सत्यापन प्रक्रिया में जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। इसके अनुसार 10 प्रतिशत रैंडम जोड़ों का सत्यापन राजस्व या अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। यह प्रक्रिया विशेषतः पोर्टल पर उपलब्ध जेनरेट सत्यापन प्रारूप का उपयोग करके होगी। जिला स्तर पर संचालित समिति को इस प्रक्रिया की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिसमें जांच अधिकारी विवाह के मौके पर आधारित जानकारी को सत्यापित करेंगे। इससे पहले से विवाह न होने की पुष्टि की जाएगी ताकि कोई अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ न पा सके। इसके साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारी अब डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आवेदनों को स्वीकृति दे सकेंगे, जो सामूहिक विवाह में शामिल होने के लिए आवश्यक होंगे। आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण के आधार पर वर की आयु 21 वर्ष और कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक होने पर ही ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर स्वीकार्य होंगे।

नए जोड़े को मिलेगा ये तोहफा
सरकार ने अपने सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से नए दंपत्ति के जीवन की शुरुआत को सुगम बनाने के लिए कदम उठाया है। इस प्रक्रिया में लड़की के खाते में 35,000 रुपए की सहायता राशि जारी की गई है। यह राशि उसकी गृहस्थी की सही ढंग से शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही शादी के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि पर भी 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसके अलावा शादी की सभी व्यवस्थाएं विभाग की तरफ से मानकों के अनुरूप किए जाने के लिए 6,000 रुपए प्रति जोड़ा खर्च निर्धारित है। यह समारोह सरकार के प्रयास का हिस्सा है जिसका उद्देश्य सामाजिक समरसता और विवाहित जीवन में सुख-शांति को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से समाज के निचले वर्ग के लोगों को भी समाज में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।

वेबसाइट पर करें आवेदन
उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया है। जिसके तहत लोग ऑनलाइन आवेदन करके विभिन्न लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का नाम "उत्तर प्रदेश आधारभूत सेवा मण्डल योजना" है। इसके तहत, लाभार्थी वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभार्थी को अपने आधार कार्ड से वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। आवेदक अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र या संबंधित विभाग की वेबसाइट से भर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले आवेदन किया जाना आवश्यक है। योजना के तहत आवेदकों का चयन "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर किया जाएगा। इसे सुनिश्चित किया जाता है कि गरीबी और वंचित वर्ग के लोगों को योजना के तहत सही समय पर उनका हक प्राप्त हो।

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