UP Shop Name Plate : अजय राय बोले- फिर आएगा इंस्पेक्टर राज, हिमाचल में नेम प्लेट लगाने का किया विरोध

UPT | अजय राय ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना।

Sep 26, 2024 15:57

दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के नए आदेश का कांग्रेस ने विरोध किया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने फूड सेफ्टी एक्ट को लेकर भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला है।

Lucknow News : यूपी में एक बार दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मुद्दा गरमा गया है। योगी सरकार ने अब ढाबों, रेस्टोरेंट और रेहड़ी-पटरी पर नेमप्लेट और पुलिस वेरिफिकेशन के आदेश दिए हैं। इससे पहले कांवड़ यात्रा के दौरान यह आदेश निकाला गया था। उसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया था। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। वहीं यूपी सरकार के इस नए आदेश का कांग्रेस ने विरोध किया है।

अजय राय ने भाजपा पर साधा निशाना
कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने फूड सेफ्टी एक्ट को लेकर भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आम आदमी को प्रताड़ित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। फिर से इंस्पेक्टर राज आएगा। लोगों को परेशान और उनका दोहन किया जाएगा। जीएसटी में सभी दुकानदारों के नाम दर्ज होते हैं। ऐसे में खानपान की दुकान पर विक्रेता का नाम लिखे जाने की जरुरत नहीं है। अजय राज ने यूपी की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद वहां भी नेम प्लेट लगाने की चल रही कवायद का विरोध किया। 



राहुल गांधी से घबरा गए पीएम मोदी
अजय राज ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर बार-बार उठाए जा रहे सवाल पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा के सभी नेता उनसे घबरा गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता की हित की बात करते हैं। महंगाईए बेरोजगारी का मुद्दे उठाते हैं। भाजपा की करतूत जनता के सामने रखते हैं। जिसके परिवार ने इतनी कुर्बानियां दीं, उसके ऊपर सवाल उठाना उचित नहीं है। यूपी विधानसभा उपचुनाव में सपा.कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर फिर से पेच फंसने पर कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा कहां और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। हमने पांच सीटों का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव मजबूती से लड़ेंगे और सभी सीटें जीतेंगे। 

नाम प्रदर्शित करने की अनिवार्यता दोगुना 
योगी सरकार सूबे में भोजनालयों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया है। सरकार ने भोजनालय मालिकों के नाम प्रदर्शित करने की अनिवार्यता को दोगुना कर दिया। प्रदेश में दूषित भोजन की बिक्री पर राज्यव्यापी कार्रवाई के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम ;(FSSA), 2006 की धारा 56 को लागू किया है। इसके तहत एक वेरिफिकेशन प्रोसेस को लागू किया गया है। रेस्टोरेंट और बड़े हाटलों में खाने की खराब क्वालिटी को देखते हुए ये निर्णय किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के आदेश पर लगाई थी रोक 
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों और रेहड़ी पटरी में दुकान रखने वालों को दुकान मालिक के नाम की नेम प्लेट लगवाने का आदेश दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था दुकान मालिकों को नाम बताने की जरूरत नहीं है। दुकानदारों को सिर्फ खाने का प्रकार बताने की जरूरत है। कोर्ट का कहना साफ था कि दुकान पर यह लिखा होना चाहिए कि दुकान में मांसाहारी खाना मिल रहा है यह शाकाहारी खाना। कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेशए उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया था।
 

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