यूपी में ट्विटर का तीर : प्रियंका ने की सवालों की बौछार, आप भी जानें कैसे घिरी सरकार...

UPT | प्रियका गांधी

Aug 29, 2024 20:22

यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत यदि कोई व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करता है तो उसे गंभीर सजा दी जा सकती है। जो तीन साल से लेकर उम्रकैद तक...

Lucknow News : यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत यदि कोई व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करता है तो उसे गंभीर सजा दी जा सकती है। जो तीन साल से लेकर उम्रकैद तक हो सकती है। प्रियंका गांधी ने इस पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस पॉलिसी के माध्यम से सरकार उन आवाज़ों को दबाने का प्रयास कर रही है जो उसके खिलाफ या समाज में अन्याय के मुद्दों पर बोलती हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि इस पॉलिसी के तहत उन मुद्दों की क्या स्थिति होगी जो जनहित के सवाल उठाते हैं, जैसे कि 69000 शिक्षक भर्ती घोटाला या भाजपा नेताओं की आलोचना।

प्रियंका गांधी ने पोस्ट कर कहा... 
प्रियका गांधी ने लिखा की जो तुमको हो पसंद, वही बात कहेंगे... तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे। उप्र सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी में न्याय मांग रही महिलाओं की आवाजें किस श्रेणी में आएँगी? 69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में उठने वाले सवाल किस श्रेणी में आएंगे? भाजपा नेताओं-विधायकों द्वारा भाजपा सरकार की पोल-पट्टी खोलना किस श्रेणी में आएगा? 'तुम दिन को कहो रात तो रात, वरना हवालात' नीति सच को दबाने का एक और तरीका है। क्या भाजपा लोकतंत्र और संविधान को कुचलने से ज्यादा कुछ सोच ही नहीं सकती?
 
जानिए क्या है ये नीति
नई यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 के अनुसार राज्य सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स, फेसबुक, और यूट्यूब का उपयोग अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने के लिए करेगी। इसमें सरकारी कंटेंट को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञापन देने की व्यवस्था भी होगी। इस नीति का उद्देश्य स्पष्ट रूप से सरकार की योजनाओं और नीतियों को प्रभावी ढंग से प्रचारित करना है। लेकिन इसका असर और लागू होने का तरीका समय के साथ स्पष्ट होगा।

जानिए पॉलिसी की नियम और शर्तें
इस नई पॉलिसी को एक्स, फेसबुक, इंटाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जिसमें एक्स, फेसबुक और इंटाग्राम धारक 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए प्रति महीने कमा सकेंगे। जबकि यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लिए 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए रखा गया है।

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