इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के बयान पर सियासी घमासान : सीएम योगी ने किया समर्थन, विपक्ष ने उठाई महाभियोग की मांग

UPT | सीएम योगी

Dec 15, 2024 12:26

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की आवश्यकता को लेकर सही बात कही, लेकिन उनके इस बयान को विवादित बताकर विपक्ष ने महाभियोग का नोटिस दे दिया।

Lucknow News : इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के कथित बयान ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। इस मामले में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जज का समर्थन करते हुए विपक्ष पर हमला बोला है। वहीं विपक्ष ने जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया है।

सीएम योगी ने लिया जज का पक्ष
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की आवश्यकता को लेकर सही बात कही, लेकिन उनके इस बयान को विवादित बताकर विपक्ष ने महाभियोग का नोटिस दे दिया। उन्होंने विपक्ष पर संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा, "दुनिया में हर जगह बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान होता है। जब एक सच्चाई को बोल दिया गया, तो इसे अपराध कैसे बना दिया गया?" सीएम योगी ने यह भी कहा कि विपक्ष लोकतंत्र और संविधान का गला घोंटकर देश को चलाना चाहता है। उन्होंने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा, "जो खुद को लोकतांत्रिक कहते हैं और संविधान की किताब लेकर चलते हैं, वे इस तरह की हरकत करते हैं। उन्हें तनिक भी शर्म नहीं आती।"



विपक्षी ने दिया महाभियोग चलाने का नोटिस
इसके बाद शुक्रवार को राज्यसभा में 55 विपक्षी सांसदों ने जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने का नोटिस दिया। इस नोटिस पर कांग्रेस के कपिल सिब्बल, विवेक तन्खा और दिग्विजय सिंह, सीपीएम के जॉन ब्रिटास, आरजेडी के मनोज झा और तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले सहित कई नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं।

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हाईकोर्ट के जज का बयान
यह विवाद तब शुरू हुआ जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने प्रयागराज में आयोजित विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल के एक कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता को लागू करने की आवश्यकता पर अपनी राय व्यक्त की। उनके इस बयान को विपक्षी दलों ने संविधान के खिलाफ और विवादास्पद करार दिया।

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