Lucknow News : बिना अर्थदंड दिए स्टांप वादों से मिलेगा छूटकारा, योगी सरकार ने लागू की समाधान योजना 

UPT | सीएम योगी आदित्यनाथ।

Dec 23, 2024 22:41

बता दें कि प्रदेश के अलग-अलग न्यायलयों में स्टांप के कुल 53,631 मामले लंबित हैं। इस योजना से लंबित स्टांप वादों का निस्तारण जल्द हो सकेगा। साथ ही सरकार को स्टांप की मूल धनराशि भी समय से मिलेगी।

Short Highlights
  • 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी स्टांपवाद समाधान योजना, बकाया स्टांप का पैसा जमा करके मुकदमे से मिलेगी मुक्ति 
  • प्रदेश के अलग-अलग राजस्व न्यायालयों में लंबित हैं 53,631 मामले, नहीं देना पड़ेगा अर्थदंड  
Lucknow News : योगी सरकार स्टांप वादों के निस्तारण और राजस्व वसूली के लिए समाधान योजना लेकर आयी है। यह योजना 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई भी पक्षकार स्टांप की धनराशि जमाकर अर्थदंड आदि जुर्माने से बचाव का लाभ उठा सकेगा। स्टांपवाद समाधान योजना के तहत स्टांप वादों के मामले में लोग बिना अर्थदंड और जुर्माना दिए मुकदमों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए वे नियमानुसार स्टांप का पैसा जमा कर मामले को रफादफा कर सकते हैं।

बता दें कि प्रदेश के अलग-अलग न्यायलयों में स्टांप के कुल 53,631 मामले लंबित हैं। इस योजना से लंबित स्टांप वादों का निस्तारण जल्द हो सकेगा। साथ ही सरकार को स्टांप की मूल धनराशि भी समय से मिलेगी। वहीं, पक्षकारों को भी देरी के चलते बढ़ने वाले ब्याज के भुगतान से मुक्ति मिलेगी। समाधान योजना के तहत स्टाम्प का शुल्क जमा करने के बाद न्यायालय की तरफ से निस्तारण का आदेश जारी हो जाएगा और पक्षकारों को मुकदमें से छुटकारा मिल जाएगा। 

न्यायालयों में लंबित हैं स्टांपवाद की संख्या
प्रदेश के मंडलीय, राजस्व न्यायालय में 4,553 मामले लंबित है। वहीं जिलाधिकारी राजस्व न्यायालय में 8,169 मामले, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), राजस्व न्यायालय में 17,643 मामले, सहायक आयुक्त स्टांप, राज्य न्यायालय में 22,731 मामले और मा. सी.सी.आर.ए., प्रयागराज में 535 मामले लंबित हैं।

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